
राजगढ म.प्र. ब्यूरो चीफ संतोष गोस्वामी
उर्स की व्यवस्थाओं को लेकर बैठक आयोजित
सीसीटीव्ही से होगी निगरानी
हथियार लेकर चलने अथवा हथियारों की दुकान लगाने पर रहेगा प्रतिबंध
मुख्य मार्ग के किनारे नहीं लगेंगी दुकानें, न ही वाहन पार्किंग हो सकेगी
राजगढ 06 मार्च, 2024
बाबा बदख्शानी दरगाह पर 10 मार्च से आयोजित होने वाले सालाना उर्स की तैयारियों के संबंध में कलेक्टर श्री हर्ष दीक्षित एवं पुलिस अधीक्षक श्री धर्मराज मीना द्वारा दरगाह प्रबंध समिति एवं संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक ली गई। बैठक में उर्स आयोजन स्थल पर तमाम जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री शिवप्रसाद मण्डराह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आलोक शर्मा, अनुविभागीय दण्डाधिकारी श्री गुलाब सिंह बद्येल, दहगाह प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष श्री शफीक खॉन सहित आयोजन समिति के सदस्य एवं संबंधित अधिकारी मौजूद थे।
बैठक में निर्णय लिया गया कि आयोजन स्थल पर पर्याप्त संख्या में सीसीटीव्ही लगाकर व्यवस्थाओं की निगरानी की जाएगी। समूचा मेला नो आर्म्स जोन रहेगा, मेला स्थल पर कोई भी व्यक्ति न तो हथियार लेकर चल सकेगा न ही हथियार की दुकानें लगाई जा सकेगी। नशे की सामग्री अथवा अवैध शराब की विक्रय पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। वाहनों के लिए पार्किंग स्थल सुव्यवस्थित रूप से बनाया जाएगा। मुख्य मार्ग के किनारे न तो वाहन पार्किंग होगी न ही दुकानें लगाई जा सकेंगी। मेले में किसी भी विवाद के निराकरण के लिए विवाद निराकरण समिति गठित की जाएगी, जो कि अंदरूनी विवादों का निराकरण करने में सक्षम होगी।
मेले में आवागमन की सुविधा की दृष्टि से सडकों की चौडाई को पर्याप्त स्थान दिया जाएगा। स्वच्छता बनाए रखने के लिए भी टीम तैनात रहेगी। पर्याप्त संख्या में चलित शौचालय भी उपलब्ध रहेंगे।
मेले में सुरक्षा व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए वालेंटियर्स नियुक्त होंगे। जो अपने साथ पहचान पत्र लेकर चलेंगे। मेले में प्रकाश के पर्याप्त इंतजाम किए जाएगे। पॉवर कट की स्थिति में जनरेटर के माध्यम से पॉवर बैकअप के व्यवस्था रहेगी। मेले में झूले लगाने वाले को झूले की उचित सर्विसिंग एवं इलेक्ट्रिक टेस्टिंग कराने का प्रमाण पत्र देना होगा। मेला स्थल पर आने जाने वालों के लिए यातायात की व्यवस्था पर भी बैठक में चर्चा की गई। साथ ही कहा गया कि लोर्डिंग वाहन अथवा ट्रालियों में सवारियों को नहीं बिठाया जा सकेगा। सिर्फ मानकों के अनुरूप पात्रता वाले सवारी वाहनों में ही यात्री आ जा सकेंगे। मेले में आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था होगी। अग्नि शमन के पुख्ता प्रबंध रखे जाएगे। मेला स्थल पर वॉच टॉवर स्थापित कर समूचे मेले की निगरानी की जाएगी। एबुलेंस एवं फायर ब्रिगेड राउंड द क्लॉक अलर्ट मोड पर तैनात रहेंगे। एक मिनी अस्पताल भी मेला स्थल पर तैयार किया जाएगा। जिसमें प्राथमिक उपचार सुविधा रहेगी। यहां मरीजों के लिए दो बेड भी उपलब्ध रहेंगे। समूचा मेला स्थल पुलिस की निगरानी में रहेगा। मेला स्थल पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों का रिकार्ड भी पुलिस के पास रहेगा। यहां आमजन की सुविधा के लिए हेल्पलाईन नंबर भी उपलब्ध कराया जाएगा।