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राजनैतिक दलों, अभ्यार्थियों द्वारा शासकीय, अशासकीय भवनों पर नारे लिखना, बैनर लगाना, पोस्टर चिपकाना, विद्युत एवं टेलीफोन के खम्बों पर झंडियां लगाना प्रतिबंधित

राजगढ़ ब्यूरो चीफ संतोष गोस्वामी

राजनैतिक दलों, अभ्यार्थियों द्वारा शासकीय, अशासकीय भवनों पर नारे लिखना, बैनर लगाना, पोस्टर चिपकाना, विद्युत एवं टेलीफोन के खम्बों पर झंडियां लगाना प्रतिबंधित
निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 लागू
राजगढ 20 मार्च, 2024
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्ष दीक्षित ने बताया कि निर्वाचन के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यार्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिये शासकीय/अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाते है, बैनर लगाये जाते है। पोस्टर चिपकाये जाते है तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खम्बों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडियां लगाई जाती है जिसके कारण शासकीय सम्पत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। इस संबंध में शासन द्वारा मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत कोई भी संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी सम्पत्ति को स्याही, खड़िया रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके उसे विरूपित करेगा तो वह 1000 रूपये के जुर्माने एवं दण्ड का भागी हो।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री हर्ष दीक्षित ने कहा कि इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा। मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के तहत चुनाव प्रचार के दौरान यदि विभिन्न राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लड़ने वाले अभ्यार्थियों द्वारा किसी शासकीय एवं अशासकीय भवन की दीवालों पर किसी भी प्रकार के नारे लिखकर विकृत किया जाता है एवं विद्युत टेलीफोन के खम्बों पर झंडियां लगाई जाती हैं अथवा ऐसे पोस्टर एवं बेनर लगाकर अथवा सड़क से लगी भूमि या अन्य स्थनों पर होर्डिंग लगाकर शासकीय सम्पत्ति को विकृत किया जाता है तो ऐसे पोस्टर एवं बेनर हटाने के लिये तथा चुनावी नारे मिटाने के लिये प्रत्येक थाने में लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दीक्षित ने कहा कि लोक संपत्ति के विरूपण को रोकने के लिए जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय अमले के दस्‍ते तैनात किए गए है। किसी राजनैतिक दल या चुनाव लड़ने वाले अभ्यार्थी द्वारा किसी निजी संपत्ति को बिना उसके स्वामी के लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है तो निजी सम्पत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता निजी संपत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं थाना प्रभारी संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में चालन प्रस्तुत करेगा।शिकायत की जांच कर तथ्‍य सही पाये जाने पर लोक सम्पत्ति सुरक्षा दस्ता को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देशित करेगें।

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