
जिले में बाल विवाह न हो – कलेक्टर
कलेक्टर ने जिला स्तर से लेकर ब्लॉक, ग्राम, वार्ड स्तर पर निगरानी दलो का किया गठन, विवाह मुहूर्तो एवं अन्य प्रमुख सामाजिक अवसरों व तिथियों पर एकल अथवा सामूहिक विवाहों का आयोजन किया जाता है। विवाह के लिए लड़के की उम्र 21 एवं लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का उक्तानुसार पालन सुनिश्चित कराने के लिए कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत एवं वार्ड स्तर पर निगरानी दलो का गठन किया है।
जिला स्तर पर गठित निगरानी दल में अध्यक्ष कलेक्टर होंगी, सदस्य गण पुलिस अधीक्षक, सीईओ जिला पंचायत, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना समन्वयक, जिला समन्वयक जन अभियान परिषद, जिला समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र, प्रशासक वन स्टाप सेंटर, समन्वयक चाइल्ड लाइन एवं सत्यार्थी फाउण्डेशन सदस्य तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास सदस्य सचिव रहेंगे।
#राजेंद्र धाकड़ जिला ब्यूरो चीफ नर्मदापुरम