सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी महिलाओं पर लागू सभी धर्म की सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मुस्लिम महिलाएं अपने पति से मांग सकती है गुजारा भत्ता
तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी चुनौती,
भरण-पोषण दान नहीं बल्कि विवाहित महिलाओं का अधिकार: कोर्ट
नई दिल्ली-सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (10 जुलाई) को एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मुस्लिम तलाकशुदा महिलाएं भी अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले पर अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि यह कानून हर धर्म की महिलाओं के लिए लागू होता है,
बता दें कि जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने इस मामले पर सुनवाई की। दोनों जजों ने अलग-अलग फैसले सुनाए,
न्यायमूर्ति नागरत्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा, “धारा 125 सभी महिलाओं पर लागू होगी, न कि सिर्फ विवाहित महिलाओं पर।” पीठ ने कहा कि भरण-पोषण दान नहीं बल्कि विवाहित महिलाओं का अधिकार है और यह सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होता है, चाहे वे किसी भी धर्म की हों रिपोर्ट रमेश सैनी सहारनपुर