जनता कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही होगी, 7 मई से धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज होंगे एवं खुली जेल में भेजा जाएगा, कलेक्टर ने दिए निर्देश
कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए संपूर्ण उज्जैन जिले में धारा 144 के तहत जनता कर्फ्यू लागू है ।किंतु यह देखा जा रहा है कि कई लोग बिना कारण के ही मोटरसाइकिल पर यहां वहां घूम रहे हैं और बहानेबाजी कर रहे हैं ।इस कारण से कोरोनावायरस तेजी से फैल रहा है । कलेक्टर ने इस संबंध में सख्त हिदायत देते हुए अधिनस्थ इंसिडेंट कमांडर ,स्पाट फाइन अधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों को कहा है कि वे 7 मई से अकारण घूमने वाले व्यक्तियों पर धारा 188 की कार्रवाई करते हुए प्रकरण दर्ज करें एवं खुली जेल में भेजने की कार्रवाई करें।
कलेक्टर ने निर्देश दिए है कि कोरोना कार्य मे लगे शासकीय सेवक , चिकित्सा कर्मी , औद्योगिक श्रमिकों , मेडिकल इमरजेंसी व टीकाकरण के अलावा बाहर निकलने वाले हर व्यक्ति के विरुद्ध धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाए एवं खुली जेल में निरुद्ध किया जाए। कलेक्टर ने साथ ही आमजन से आह्वान किया है कि वे बिना कारण के घर के बाहर ना निकले और घर में ही रहकर कोरोना से सुरक्षित रहें । संक्रमण जिले में तेजी से फैल रहा है और इससे बचने का एक मात्र उपाय घर में रहना है। जिला ब्यूरो उज्जैन से विशाल जैन की रिपोर्ट✍️
