करौली, 27 फरवरी । जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना एवं पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय ने गुरुवार को रीट परीक्षाओं को लेकर राजकीय चिरंजीलाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, राजकीय आईटीआई कॉलेज, वीणा पीजी कॉलेज, शिवा अकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रीट परीक्षा केन्द्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रीट परीक्षाओं को लेकर जमीनी स्तर पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।
जिला कलक्टर ने बताया कि रीट परीक्षाओं के दौरान सभी व्यवस्थाएँ दुरुस्त पाई गई। साथ ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा आयोजित होने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) 2024 को जिले मे सकुशल सम्पन्न करवाने के लिए समस्त अधिकारियों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आदेशों व निर्देशों के अक्षरशः पालना करने के निर्देश दिये।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कानून व्यवस्था की दृष्टि से समस्त परीक्षा केन्द्रों पर समुचित व्यवस्था की गई हैं पर्याप्त पुलिस जाप्ता एवं उड़नदस्ते लगाए गए हैं। निरीक्षण के दौरान सभी केन्द्रों पर कानून व्यवस्था माकूल पाई गई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के आदेशों व निर्देशों के अक्षरशः पालना की जा रही है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्रों पर नियमानुसार जांच के पश्चात बोर्ड द्वारा अनुमत परिधानों में निर्धारित समय तक ही प्रवेश दिया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि जिले में 27 फरवरी को दो पारी में उक्त परीक्षा सकुशल आयोजित की गई वहीं 28 फरवरी को प्रातः 10 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक एक पारी में आयोजित की जाएगी। 28 फरवरी को जिले के 23 परीक्षा केन्द्रों पर कुल 10133 परीक्षार्थी सम्मिलित होंगे, परीक्षार्थीयों को निर्धारित समय से 1 घन्टे पूर्व तक ही परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश दिया जाएगा ।
इस सम्बंध में समीक्षा बैठकों एवं निरीक्षणों के दौरान जिला कलक्टर द्वारा परीक्षा संचालन समिति के सदस्यों एवं संबंधित अधिकारियों को प्रतियोगी परीक्षा में किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधि को रोकने व परीक्षा आयोजन की निष्पक्षता, नियमबद्धता, गुणवत्ता व शुचिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के समस्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है।
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा तय ड्रेस कोड के अनुसार पुरुष अभ्यर्थियों के लिए आधी आस्तीन के शर्ट या टी-शर्ट या कुर्ता, पेंट या पायजामा एवं हवाई चप्पल या स्लीपर निर्धारित है, वहीं महिला अभ्यर्थी सलवार सूट या साड़ी या आधी आस्तीन का कुर्ता या ब्लाउज, हवाई चप्पल या स्लीपर पहने हों एवं बालों में साधारण रबड़ बैण्ड लगा होना निर्धारित है। जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट द्वारा फर्जी कैंडिडेट की पहचान सुनिश्चित कर उनकों रोकने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा भेजी गई मूल उपस्थिति पंजिका से उनका मिलान करने के आदेश संबंधित अधिकारियों एवं सतर्कता दल को दिये गए हैं।
केंद्राधीक्षकों, पर्यवेक्षकों, सतर्कता दल एवं उड़नदस्तों के अधिकारी भी सभी स्तरों पर निगरानी बनाए हुए हैं और सुनिश्चित कर रहें हैं कि किसी भी परीक्षार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से नकल या नकल का प्रयास नहीं किया जा सके और जांच कर सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी अभ्यर्थी के पास कोई भी प्रतिबंधित सामग्री अथवा उपकरण नहीं हो। साथ ही व्यापक प्रचार प्रसार द्वारा अभ्यर्थियों को जागरूक किया गया है कि यदि कोई भी अभ्यर्थी उल्लंघन करते हुए पाया जाता है या उसके पास कोई भी प्रतिबंधित सामग्री अथवा उपकरण पाई जाती है तो उसके विरूद्ध राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय संशोधन अधिनियम 2022 के तहत कठोरत्तम कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उक्त परीक्षा में अनुचित साधनों के उपयोग की रोकथाम के लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय संशोधन अधिनियम 2022 लागू किया गया है। जिसके अनुसार परीक्षा के संचालन में किसी भी गतिविधि में अनुचित साधन का उपयोग पूर्णतया निषिद्ध एवं कठोरत्तम दंड से दंडनीय है। अनुचित साधन का उपयोग पाए जाने पर 10 वर्ष से आजीवन कारावास एवं न्यूनतम 10 लाख रुपए से 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। वहीं ऐसे परीक्षार्थी को भर्ती परीक्षा देने से निषिद्ध भी किया जाएगा। यह कृत्य संज्ञेय, गैर-जमानतीय एवं गैर-समझौता योग्य अपराध है।
*इंडिया टीवी न्यूज़ जिला:रिपोर्टर नरेश कुमार जाटव केला देवीl* करौली राजस्थान