
*बबेरू वर्ष 2020 में पति ने पत्नी की गर्दन काटकर हत्या करने वाले पति को न्यायालय ने सुनाई मृत्यु दंड की सजा*
मामला बबेरू कस्बे का है, जहां बबेरू कस्बे के नेता नगर निवासी किन्नर यादव ने 9 अक्टूबर सन 2020 में अवैध संबंध के शक पर अपनी पत्नी की धारदार फरसे से गला काट का हत्या कर दी थी और कटे हुवे सिर को हाथ में लेकर बबेरू कस्बे के मुख्य चौराहा होते हुए कोतवाली पहुंच गया था और अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसमें मृतका पत्नी के पिता की तहरीर पर कोतवाली पर संबंधित धाराओं पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। जिसमें कोतवाली प्रभारी निरीक्षक जय श्याम शुक्ला के द्वारा विवेचना की जा रही थी, विवेचना में सही-साक्ष्य माननीय न्यायालय कोर्ट बांदा पर पेश किया गया। जिसमें 31 जुलाई 2024 को गर्दन काटने वाले पति किन्नर यादव को मृत्युदंड व ₹13000 जुर्माने की सजा माननीय उच्च न्यायालय कोर्ट बांदा के द्वारा सुनाई गई। अभियुक्त को जैसे ही फांसी की सजा सुनाई गई वह सुनते ही फफक फफक कर रोने लगा।
*रिपोर्ट -बांदा से संवाददाता विनय सिंह की रिपोर्ट*