Follow Us

18 साल से कम उम्र के स्कूल के बच्चों को जागरूक करने के लिए आधारशिला स्कूल में लगाया गया सेमिनार

18 साल से कम उम्र के स्कूल के बच्चों को जागरूक करने के लिए आधारशिला स्कूल में लगाया गया सेमिनार

 

पत्रकार /लकी कुमार

राजपुरा 18 साल से कम उम्र के दो पहिया और चार पहिया वाहन चलाने वाले बच्चों के लिए नए कानून आए हैं।
बच्चों और अभिभावकों को भी जागरूक होने की जरूरत है. इसके तहत ट्रैफिक पुलिस राजपुरा विभिन्न पहलों के माध्यम से बच्चों और उनके अभिभावकों को जागरूक कर रही है। इसी के तहत आज, आधारशीला दा फाऊंडेशन इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा में ट्रैफिक प्रभारी गुरबचन सिंह और ट्रैफिक मार्शल दीपक चावला के नेतृत्व में एक सेमिनार का आयोजन किया गया और ट्रैफिक प्रभारी गुरबचन सिंह ने बच्चों को नए कानून 199/ए और 199/बी के तहत जानकारी दी और कहा कि अगर कोई भी नाबालिग बच्चा दोपहिया या चार पहिया वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा 25000 सीधे और उसके माता-पिता को तीन साल की जेल हो सकती है। इससे बचने के लिए जरूरी है कि माता-पिता अपने छोटे बच्चों को कोई भी वाहन चलाने की अनुमति न दें और आज के सेमिनार के बाद बच्चों को भी जागरूक करें कि हमें क्या पहनना चाहिए दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट लगाएं तथा वाहन चलाते समय अपने कागजात व सीट बेल्ट का प्रयोग करें। राजपुरा एवं ट्रैफिक मार्शल दीपक चावला ने भी बच्चों को इन कानूनों के प्रति जागरूक रहने को कहा, इस सेमिनार में आधारशिला स्कूल के अध्यक्ष अध्यक्ष डीके छाबड़ा बच्चों को इस कानून के तहत जागरूक रहने के लिए ओर नए कानून की पालना करने को कहा

Leave a Comment