नरेश सोनी इंडियन टीवी न्यूज ब्यूरो चीफ हजारीबाग।
हजारीबाग जिला में वनाधिकार कानुन 2006 नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 को समुचित एवं विधिसम्मत तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है। को लेकर जिले में सैकडों व्यक्तिगत अधिकार दावा और करीब सैकड़ों सामुदायिक वनाधिकार दावे अनुमण्डल स्तरीय समिति में जमा है। जिले के अन्तर्गत सैकड़ों व्यक्तिगत और सामुदायिक वनाधिकार दावे अनुमण्डल या जिला स्तर पर लम्बित पड़े हैं। पिछले 9 अगस्त को झारखण्ड सरकार के द्वारा अबुआ बीर दिशोम अभियान के तहत झारखण्ड सरकार के द्वारा व्यक्तिगत एवं सामुहिक अधिकार दावों का निष्पादन कर अविलम्ब वनाश्रित ग्राम सभा के लोगों को सामुदायिक अधिकार का पट्टा एवं व्यक्तिगत अधिकार का पट्टा निर्गत हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय प्रशिक्षण एवं जिला स्तरीय प्रशीक्षण अभियान के माध्यम से चलाया गया। लेकिन हजारीबाग जिले, के प्रखण्ड (1) चौपारण, (2) चुरचू, (3) बड़कागाँव, (4) डाडी, (5) बिष्णुगढ़, (6) कटकमसांडी के विभिन्न ग्राम सभा द्वारा जो सामुदायिक दावा अनुमण्डल में लम्बित पड़े हैं त्वरीत कार्रवाई कर वन पट्टा निर्गत करने की कृपा की जाय। उपरोक्त सभी मामलों को लेकर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष हजारीबाग जिला ग्राम सभा मंच की ओर से दिनांक 01अक्टूबर 2024 को 2
अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया गया। प्रतिनिधि मंडल द्वारा जिला स्तरीय वनाधिकार समिति के अध्यक्ष को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें निम्नलिखित मांगे हैं:-
1. वनाधिकार कानुन को पूरे हजारीबाग जिले में समुचित एवं विधिसम्मत तरीके से लागु किया जाये। झारखण्ड सरकार के अबुआ बीर, अबुआ दिशोम वनाधिकार अभियान को धरातल में लागु करने हेतु सम्बन्धित सभी विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों और सभी स्तर के पंचायत प्रतिनिधियों की जिम्मेवारी एवं भागीदारी सुनिश्चित की जाय।
2. जिले में वनाधिकार के तहत् सभी लम्बित व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वनाधिकार दावों का जल्द से जल्द निपटारा करके समुचित एवं विधिसम्मत तरीके से निर्दिष्ट प्रारूप में वनाधिकार प्रमाण पत्र निर्गत करने का सुनिश्चित किया जाय।
3. वनाधिकार कानुन का उल्लंघन करने वाले सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों व पंचायत प्रतिनिधियों पर धारा 7 और अनुसुचित जाति और अनुसुचित जन जाति अत्याचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2015 (घारा 3 (1) ‘छ’ और संशोधित नियम 2016 के तहत कार्यवाही की जाय। और वनाधिकार कानुन के उल्लंघन, दुरूप्योग, तोड़-मोड़ या निष्प्रभावी करने पर रोक लगायी जाए।
4. वनाधिकार को लागू करने में सक्रिय वनाधिकार कार्यकर्ताओं एवं नेतृत्वकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं वनाधिकारी समिति और ग्राम सभा के प्रतिनिधियों या अगुआई करने वालों पर वन विभाग या स्थानीय प्रशासन और विचौलियों के सोषण उत्पीडन, अत्याचार एंव दमन पर रोक या बंद करने हेतु ठोस एवं प्रभाव पहलकदमी सुनिश्चित की जाए।
5. वनाश्रितों व वनाधिकार कार्यकर्ताओं पर किये गये झुठे केश, मुकदमों को रद्द या वापस कराने की पहल की जाय। आपसे अनुरोध है कि इन मांगों पर कृत कार्रवाई से हजारीबाग जिला ग्राम सभा मंच को लिखित में सूचित करें।
प्रतिलिपि :-
1. मुख्यमंत्री झारखण्ड सरकार, राँची।
2. जनजातीय कल्याण आयुक्त, झारखण्ड सरकार, राँची।
भवदीय हजारीबाग जिला ग्राम सभा मंच के प्रतिनिधिगण ।
मुख्यवक्ता राजेश कुमार महतो केन्द्रीय प्रभारी झारखंड जंगल बचाओ आन्दोलन, फुलेश्वर महतो जिला प्रभारी रामगढ़ झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन ,श्याम मेहता हजारीबाग जिला ग्राम सभा मन्च के अध्यक्ष ,चोले मुण्डा प्रखण्ड प्रभारी चौपारण,दुलय चन्द्र मुण्डा प्रखंड स्तरीय वीर बिरसा मुंडा ग्रामसभा मंच अध्यक्ष चौपारण । मनोहर मुण्डा सचिव, सुन्दर मुण्डा उपाध्यक्ष। धनेश्वर मुंडा महासभा अध्यक्ष । चोरदहा मुखिया अर्चना हेब्रोम । बरहानपुर के मुखिया महेश तिगा ।