स्टाम्प की नयी सर्किल दरें 1 दिसम्बर से होगी प्रभावी
सोनभद्र समाचार ब्यूरोचीफ नन्दगोपाल पाण्डेय
सोनभद्र(संगम पाण्डेय)। जनपद के चारों तहसीलों में आगामी 1 दिसंगर से उत्तर प्रदेश स्टाम्प की नयी सर्किल दरे प्रभावी होगी।
जानकारी देते हुए डीएम बीएन सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली-1997 यथा संशोधित उत्तर (सम्पत्ति का मूल्यांकन) द्वितीय संशोधन 2013 एवं (तृतीय संशोधन) 2015 के नियम 4(1) के अन्तर्गत जनपद के उप निबन्धक कार्यालय सदर, दुद्धी, घोरावल व ओबरा की भूमि की न्यूनतम दर प्रति हेक्टेयर/प्रतिवर्ग मीटर तथा गैर-वाणिज्यिक भवन की न्यूनतम निर्माण की दर 1 दिसम्बर से निर्धारित कर प्रभावी की जाती है।