परलकोट कृषि आदान विक्रेता संघ ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन ।
परलकोट कृषि आदान विक्रेता संघ ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परलकोट पत्रकार संघ के संघ सदस्य अनादि टीवी संवाददाता मिथुन मंडल एवं नवभारत/हरिभूमि सामाचार पत्र संवाददाता बलाई बोस/तापस बोस द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के अग्रिम जमानत MCRCA NO.1166 OF 2024 एवं MCRCA NO.1360 OF 2024 के शर्तों का उलंघन करने के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। जिसमें परलकोट कृषि आदान विक्रेता संघ अध्यक्ष ने शिकायत पत्र में कहा है कि परलकोट पत्रकार संघ एक पंजीकृत संस्था के सदस्य मिथुन मंडल एवं बलाई बोस/तापस बोस द्वारा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर से मिली अग्रिम जमानत के शर्तों की कंडिका क्रमांक 01 में उल्लेखित शर्तों का उलंघन करके माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर का अवमानना कर रहा है। मिथुन मंडल एवं बलाई बोस/तापस बोस द्वारा अपने संघ स्वतंत्र नामदेव, जतन विश्वास,दीपंकर समाद्दार, विकास वैद्य, दीपेश साहा, धनंजय चंद,शुभम कुंडू, राजदीप शर्मा ,शोभन बैनर्जी,संजय साहा, विष्णु मिस्त्री, तनुज सरकार पल्लव मंडल एवं प्रदीप विश्वास के साथ मिलकर पखांजूर थाने में दर्ज एफआईआर क्रमांक 171/2024 एवं 172/2024 से अपराध के साक्ष्य गवाह , फरियादी कृषि दुकानदार को तथा घटना से जुड़े कृषि विभाग के अधिकारियों को डराया व धमकाया जा रहा है जो। की सरारा सर गैरकानूनी और निंदनीय है। परलकोट पत्रकार संघ एक पंजीकृत संस्था है परन्तु अपने संघ सदस्यों के अपराधी प्रवृत्ति को संरक्षण दे रहे हैं। उन्हें चाहिए कि वे ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के संघ सदस्यों को संघ से बहिष्कार करें न की उनका साथ दे।जिस प्रकार हमारे शरीर के के किसी अंग में कैंसर रोग लग जाता है तो हमें उस अंग को काटकर अलग करना ही पड़ता है नहीं तो कैंसर पूरे शरीर को नुक्सान पहुंचा सकता है। ब्यूरो चीफ राकेश मित्र जिला-कांकेर (छ.ग)