नेशनल लोक अदालत आज
विद्युत, जल कर एवं संपत्ति कर के मामलों के निराकरण पर मिलेगी छूट
ग्वालियर दिनांक 13 दिसम्बर 2024 – ग्वालियर जिले में भी 14 दिसंबर को मौजूदा साल की चतुर्थ नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। कार्यपालिक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के आदेश के पालन में जिले में भी प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ग्वालियर श्री पी सी गुप्ता के मार्गदर्शन में तैयारियां जारी हैं। नेशनल लोक अदालत में जल कर एवं संपत्ति कर के मामलों के निराकरण पर छूट मिलेगी। पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं से नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाकर अपने प्रकरणों का निराकरण कराने एवं छूट का लाभ उठाने की अपील की गई है।
नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा नेशनल लोक अदालत में रखे जाने वाले संपत्ति कर , जलकर , उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों के अधिभार(सरचार्ज) में छूट प्रदान करने का निर्णय लिया है। संपत्ति कर के ऐसे मामले जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रू.50000 तक बकाया है उनमें सरचार्ज पर 100 प्रतिशत तक छूट, जहां कर और अधिभार की राशि 50000 से 100000 तक बकाया है उनमें अधिभार में 50प्रतिशत की छूट,और जहां कर और अधिभार की राशि 100000 से ज्यादा है उनमें सरचार्ज में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।
जलकर के मामलों में कर और अधिभार की राशि 10000 है तब अधिभार में 100प्रतिशत की छूट,यदि राशि 10000 से 50000 के बीच है तो अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट,और यदि कर व अधिभार राशि 50000 से ज्यादा है उन मामलों में अधिभार की राशि पर 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
सूचना क्र./1729/