सहारनपुर। जिलाधिकारी मनीष बंसल के निर्देशानुसार जनपद में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने तथा हेलमेट न पहनने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से नो हेलमेट, नो फ्यूल की रणनीति लागू कर दी गयी है। जिसके अंतर्गत दोपहिया वाहन चालक व सहयात्री द्वारा हैलमेट न पहनने की स्थिति में उन्हें पैट्रोल का विक्रय नहीं किया जायेगा।
उक्त जानकारी देते हुए जिलाधिकारी मनीष बंसल ने कहा कि सभी दुपहिया वाहन चालकों व सवारियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप प्रोटेक्टिव हेड गियर हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इन प्राविधानों का उल्लंघन केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम के तहत दण्डनीय है, जिसमें जुर्माने का प्राविधान है।
जिलाधिकारी ने सभी पैट्रोल पम्प संचालकों एवं स्वामियों को सात दिन में इस तरह के होर्डिंग्स लगाने के निर्देश दिये कि आगामी 26 जनवरी से किसी भी दशा में चालक व सहयात्री के हैलमेट नहीं पहनने की स्थिति मंे वाहन चालको को पैट्रोल का विक्रय नहीं किया जायेगा। साथ ही सभी पैट्रोल पम्प संचालक एवं स्वामी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके प्रतिष्ठान में सीसीटीवी कैमरा सदैव सक्रिय रहे ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन कर आवश्यक निर्णय लिया जा सके।
रिपोर्ट रमेश सैनी सहारनपुर इंडियन टीवी न्यूज़