सावधान: ग्राहकों को चूना लगा रहा मारुति सुजुकी का BeeKay डिस्ट्रीब्यूटर

प्रिंट रेट से अधिक पर बेंच रहे सामान, 183 के पार्ट पर 119 रुपये लगाई जीएसटी, पकड़ में आया तो लौटाने लगा रुपये!हरदोई: यदि आप मारुती सुजुकी का चौपहिया वाहन रखते हैं तो उसके पार्ट खरीदते समय सावधानी जरूर बरतें। वाहनों के पार्ट बेंचने के नाम पर बीके डिस्ट्रीब्यूटर ग्राहकों को चूना लगा रहा है। यहाँ प्रिंट रेट से अधिक पर सामान बेंचकर व मनमाने तरीके से 110 फीसदी तक जीएसटी लगाकर हर दिन ग्राहकों को ठगा जाता है। इसका उदहारण तब देखने को मिला जब एक वैगनआर कार की सर्विस के लिए सामान ख़रीदा गया। BeeKay डिस्ट्रीब्यूटर निकट बिलग्राम चुंगी हरदोई ने ग्राहक को ख़रीदे गए सामान का पक्का बिल भी दिया, जिसमें इस कारनामें का पर्दाफाश हुआ।

जब ग्राहक रामशंकर शुक्ला ने अपने घर सुरसा पहुंचकर बिल का मिलान किया तो पता चला कि उन्हें बेंचा गया मोबिआयल प्रिंट रेट से अधिक पर मिला है। क्योंकि कैन पर प्रिंटरेट 1077 है, जबकि डिस्ट्रीब्यूटर के बिल पर 1064 के साथ में जीएसटी 119 मिलाकर 1183 रुपये वसूले गए। शासनादेश के अनुसार प्रिंट रेट से अधिक पर सामान बेंचना क़ानूनन अपराध है। यही नहीं बिल में साढ़े तीन लीटर की मोबिआयल की कैन दर्ज की गयी थी जबकि ग्राहक को तीन लीटर की कैन दी गयी। यही नहीं बिल के क्रमांक दो पर अंकित एलिमेंट एयर क्लीनर का मूल्य 183 रुपये दर्शाया गया जबकि उस पर जीएसटी 119 रुपये वसूली गयी।

अब सवाल ये उठता है कि आखिर 183 के पार्ट पर कितने प्रतिशत जीएसटी लिया गया है, इसका जवाब BeeKay डिस्ट्रीब्यूटर के मैनेजर नहीं दे सके। जब ग्राहक ने बिलग्राम चुंगी स्थित आउटलेट पर पहुंचकर शिकायत की और बिल से संबधित हिसाब माँगा तो मैनेजर ने वसूले गए अतिरिक्त रुपये वापस कर देने की बात कही। ग्राहक रामशंकर शुक्ला ने रुपये लेने से मना कर दिया और उपभोक्ता फोरम में मामले की शिकायत दर्ज कराने की बात कही है। द टेलीकास्ट आपको सतर्क एवं सावधान करता है, यदि आप भी कहीं कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसका वजन, रेट और जीएसटी शुल्क का मिलान अवश्य कर लें। ग्राहकों को जीएसटी के नाम पर खुलेआम चूना लगाया जा रहा है।

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