सहारनपुर में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट, 10 लोग घायल

बड़ी खबर: सहारनपुर में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट, 10 लोग घायल

सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) – सहारनपुर के थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के कोलकी रागड़ में दो पक्षों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हो गया, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया।

इस मारपीट की घटना में लगभग 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज की मदद ली जा रही है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे।
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में कई धाराएं हैं जो ऐसे अपराधों से संबंधित हैं जिनमें मारपीट, घायल करना, और अन्य हिंसक कार्य शामिल हैं। यहाँ कुछ प्रासंगिक धाराएं हैं:

आईपीसी की प्रासंगिक धाराएं
धारा 323
जो कोई किसी अन्य व्यक्ति को स्वेच्छापूर्वक चोट पहुँचाता है, उसे 1 वर्ष तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

धारा 325
जो कोई किसी अन्य व्यक्ति को स्वेच्छापूर्वक गंभीर चोट पहुँचाता है, उसे 7 वर्ष तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

धारा 147
जो कोई किसी भी सार्वजनिक स्थान पर दंगा या उपद्रव में भाग लेता है, उसे 2 वर्ष तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

धारा 148
जो कोई किसी भी सार्वजनिक स्थान पर दंगा या उपद्रव में भाग लेता है और उसमें हथियार या खतरनाक वस्तु का उपयोग करता है, उसे 3 वर्ष तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

धारा 149
जो कोई किसी भी सार्वजनिक स्थान पर दंगा या उपद्रव में भाग लेता है और उसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसे आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

यह ध्यान रखें कि यह जानकारी सामान्य उद्देश्यों के लिए है और किसी विशिष्ट मामले में लागू होने वाले कानूनी प्रावधानों के लिए एक योग्य वकील से परामर्श लेना आवश्यक है।

रिपोर्टर रमेश सैनी सहारनपुर इंडियन टीवी न्यूज़

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