: खबर सहारनपुर मंडल से
ट्रैफिक एड्वायजरी
ई-रिक्शा/रेडे-ठेले हेतु ::
सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत जनपद में यातायात के सुगम संचालन एवं सुदृढ प्रबन्धन के लिये ई-रिक्शा/अनधिकृत रूप से निर्मित रेडे/ठेले चालकों / स्वामी हेतु अनुपालन किये जाने हेतु निम्न निर्देश जारी किये जाते है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप पूर्ण रूप से अनुपालन
करना सुनिश्चित करेगें-
1- शहर/ग्रामीण क्षेत्र के लिये ई-रिक्शा हेतु निर्देश-
(1)
चैकिंग के दौरान देखने में आया है कि अधिकांश ई-रिक्शाओं के लाईसेंस/फिटनिस/आर०सी० / इंश्योरेन्स / हाईसक्योरिटी नम्बर प्लेट पूर्ण नही है। आप अपनी ई-रिक्शा के सम्पूर्ण कागजात पूर्ण होने के उपरान्त ही सड़क पर चलाये। अन्यथा चैकिंग के दौरान पकडे जाने पर चालान / सीज की तत्काल कार्यवाही की जा रही है।
(
2) अनधिकृत निर्मित की गयी ई-रिक्शाओं को संचालन पूर्णतयाः प्रतिबन्धित है, चैकिंग के दौरान पकडे जाने पर तत्काल सीज कर खुर्द-बुर्द की कार्यवाही की जा रही है।
(3
) ई-रिक्शा जिस प्रयोग के लिये बनी है, उसी के लिये उसका प्रयोग किया जायेगा। अर्थात सवारी के लिये सवारी एवं सामान ढोने वाले ई-रिक्शा में सामान ढोने का प्रयोग किया जायेगा। सवारी वाली ई-रिक्शाओं में यदि सामान ढोने का प्रयोग किया जायेगा तो उसके विरूद्ध एम०वी० एक्ट का धारा में कार्यवाही की जायेगी।
(4) ई-रिक्शाओं का हाईवों पर संचालन किया जाना प्रतिबन्धित है, कृपया न चलाये ।
2- शहर/ग्रामीण क्षेत्र के लिये अनधिकृत रूप से निर्मित किये गये रेडे/ठेलों के लिये निर्देश-
(1) जनपद में मोटरसाईकिल इत्यादि को जोडकर बनाये गये जुगाड वाहन रेडे/ठेले पूर्णतयाः प्रतिबन्धित है, इसलिये कोई भी जुगाड वाहन रेडे/ठेलों को सड़क पर नही चलायेगा। चैकिंग के दौरान पकडे जाने पर तत्काल जब्त कर खुर्द बुर्द की कार्यवाही की जा रही है।
आप को सूचित करते हुए अपेक्षा की जाती है कि आप उपरोक्त निर्देशों का पूर्णतयाः पालन करेगें। इसके उपरान्त भी यदि आपके द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उसके विरूद्ध तत्काल कार्यवाही की जायेगी ”
पुलिस अधीक्षक यातायात, मुजफ्फरनगर।
रिपोर्टर रमेंश सैनी सहारनपुर इंडियन टीवी न्यूज़