*अपात्र लोगों ने खाद्य सुरक्षा योजना से नाम नहीं हटवाया तो 31 मार्च के बाद जांच में पकड़े गए तो गेहूं की 27 रुपए प्रति किलो की दर से वसूली की जाएगी।*
राजस्थान में करौली जिले के खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र उपभोक्ताओं के नाम स्वेच्छा से हटवाने के लिए चलाए जा रहे। गिव अप अभियान के तहत जिले में 675 लोगों ने स्वयं ही नाम हटवाने के लिए आवेदन किया है। ये 6 ब्लॉकों के लोग हैं। सबसे अधिक नाम हटवाने वाले 225 लोगों की संख्या हिंडौन ब्लॉक की है। एवं करौली ब्लॉक में 210 नादौती ब्लॉक में 40 टोडाभीम में 80 सपोटरा ब्लॉक में 90 मंडरायल में 30 लोगों ने आवेदन देकर नाम हटवाया है। 31 मार्च तक नाम नहीं हटवाया और जांच में अपात्र पाए गए। तो जितने भी सालों से निशुल्क गेहूं का लाभ लिया जा रहा है। उनकी वसूली 27 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से वसूल की जाएगी। एवं रसद विभाग कार्यालय के प्रवर्तन निरीक्षक पवन कुमार मीणा ने बताया कि राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम के तहत अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाने के लिए गिव अप अभियान 3 दिसंबर 2024 से चलाया जा रहा है और पहले ही इस अभियान की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 निर्धारित की गई थी जिसे बढ़ाकर 28 फरवरी किया गया था अब यह बढ़ाकर 31 मार्च कर दी गई है। अब तक 675 अपात्र आवेदकों ने अपनी सुरक्षा से नाम हटाने के लिए आवेदन किया है।और राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम के तहत अपात्र परिवारों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे परिवार जो इस श्रेणी में आते हैं। उन्हें तत्काल उपखंड कार्यालय या जिला रसद कार्यालय में उपस्थित होकर अपने नाम हटवाने के लिए आवेदन प्रस्तुत करना होगा। और उन्होंने बताया कि जिले में खाद्य सुरक्षा योजना में 2 लाख 6 हजार 481 राशन कार्ड धारी पंजीकृत है। स्वयं नाम नहीं हटवाने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा से जुड़े अपात्र परिवारों को चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वसूली अथवा अन्य दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए अपात्र व्यक्ति अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाए और कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल से भी खाद्य सुरक्षा योजना से अपना नाम हटाने के लिए अप्लाई कर सकता है। तथा खाद एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के निर्देश के अनुसार ऐसा परिवार जिनका कोई भी सदस्य आयकर दाता हो जिसका कोई भी सदस्य सरकारी हो अर्द सरकारी व संस्थानों में नियमित कामिॅक हो अथवा 1000 रुपए की वार्षिक पेंशन प्राप्त करता हो। और किसी भी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो।( ट्रैक्टर एवं एक वाणिज्यिक बाहन को छोड़कर) एवं जिनके सभी सदस्यों के स्वामित्व में कुल कृषि भूमि लघु कृषक के लिए निर्धारित सीमा से अधिक हो। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आपात्र होंगे। साथ ही ऐसे परिवार जिनके साथी सभी सदस्यों की कुल वार्षिक आय एक लाख से अधिक हो। जिनके पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फीट से अधिक स्वयं के निवास के लिए पक्का मकान हो। नगर निगम क्षेत्र में 1000 वर्गफुट से अधिक क्षेत्रफल में पक्का आवासीय हो एवं नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल का निर्मित पक्का आवासीय हो (कच्ची बस्ती को छोड़कर) खाद सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अपात्र होंगे।
* इंडियन टीवी न्यूज़ जिला रिपोर्टर नरेश कुमार जाटव कैलादेवी करौली राजस्थान*