थाना सरसावा,थाना गागलहेडी एवम थाना सदर बाजार क्षेत्र निवासी 4 अभियुक्तों को हुई माननीय न्यायालयो से सजाय

सहारनपुर से न्यायालय समाचार
थाना सरसावा,थाना गागलहेडी एवम थाना सदर बाजार क्षेत्र निवासी 4 अभियुक्तों को हुई माननीय न्यायालयो से सजाय
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के कुशल निर्देशन में एवम पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र अजय कुमार साहनी के सख्त एक्शन के चलते

एसएसपी रोहित सिंह सजवान,एसपी सिटी व्योम बिंदल एवम  एसपी देहात सागर जैन अब माननीय न्यायालयो मे भी हुए और अधिक सख्त

सरसावा क्षेत्र में मारपीट कर मोंत के घाट उतारने वाले 1 अभियुक्त को हुई आजीवन कारावास की सजा तथा लगा 30 हजार रूपए का अर्थदंड
थाना सरसावा प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा के कुशल निर्देशन में हेड कांस्टेबल व पेरोकार गौरव कुमार का भी रहा महत्वपूर्ण योगदान

अभियुक्तो को सजा दिलाने में एडीजीसी श्रीमति अलहिना एवम विवेचक क्षेत्राधिकारी अरविंद सिंह पुंडीर का भी रहा बडा योगदान*एक अन्य मामले में थाना गागलहेडी क्षेत्र में हुए छेड़छाड़ में विशाल को हुई  4 वर्ष कारावास की सजा तथा लगा जुर्माना

थाना गागलहेडी प्रभारी सुरेश कुमार के कुशल निर्देशन मे पेरोकार रजनीश की रही सशक्त पेरवी

एडीजीसी विवेक कौशिक एवम विवेचक उपनिरीक्षक इन्द्रसेन का भी रहा महत्वपूर्ण योगदान
एक और मामले में थाना सदर बाजार क्षेत्र में हुए मर्ढरकांड में 2 अभियुक्तो को हुई आजीवन कारावास की सजा एवम लगा 1 लाख 40 हजार रूपए का जुर्माना

थाना सदर बाजार प्रभारी रोजन्त त्यागी के कुशल निर्देशन में कांस्टेबल व पेरोकार अंकित तोमर की रही जबरदस्त पेरवी

एडीजीसी अमित त्यागी एवम सेवा निवृत्त क्षेत्राधिकारी अजय कुमार चौहान का भी रहा बड़ा योगदान
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान,पुलिस अधीक्षक नगर व्योम बिंदल एवम पुलिस अधीक्षक देहात सागर जैन अब माननीय न्यायालयो मे भी हुए और अधिक सख्त।
थाना सरसावा क्षेत्र में जहां एक हत्या के मामले मे एक अभियुक्त को हुई सजा,तो वहीं थाना गागलहेडी क्षेत्र निवासी एक व थाना सदर बाजार क्षेत्र निवासी 2 अभियुक्तों को भी हुई सजा
सन 2022 मे एक अभियुक्त शंकर पुत्र प्यारेलाल द्वारा लाठी डंडों से पीटकर एक व्यक्ति को मोंत के घाट उतारने के एक मामले में माननीय न्यायालय मे एक अभियुक्त को हुई आजीवन कारावास की सजा तथा लगा 30 हजार रुपए का अर्थदंड।आपको बता दें,कि थाना रामपुर मनिहारान के गांव सतीवाला निवासी श्रीमति कमलेश पत्नी स्व,ईसम सिह ने दिनांक  3-6- 2022 में थाना सरसावा में एक मुकदमा पंजीकृत कराते हुए अभियुक्त शंकर पुत्र प्यारेलाल निवासी खानुआ थाना रूपवास जनपद भरतपुर राजस्थान पर आरोप लगाया था,कि वादनी के पति ईसम सिह की उक्त अभियुक्त ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए लाठी डंडों से मारपीट कर मोंत की नींद सुला दिया था ।इस मामले में थाना सरसावा पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए आईपीसी की धारा 304 भादवि व 3(2)5 एससीएसटी एक्ट मे थाना सरसावा मे मुकदमा पंजीकृत करते शंकर की गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया गया था।लगभग 3 साल लगातार चले इस मामले में माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एससी/एसटी विशेष न्यायालय द्वारा अभियुक्त शंकर को कल देर शाम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई तथा लगाया 30 हजार रूपए का अर्थदंड।अभियुक्तो को सजा दिलाने में जहां थाना सरसावा प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा के कुशल निर्देशन में पेरोकार गौरव कुमार की जबरदस्त पेरवी रही,तो वही एडीजीसी श्रीमति अलहिना,विवेचक एवम क्षेत्राधिकारी अरविंद सिंह पुंडीर का भी रहा महत्वपूर्ण योगदान।
इसके अलावा एक अन्य मामले में
कल देर शाम माननीय न्यायालय द्वारा थाना गागलहेडी क्षेत्र में हुए एक छेड़छाड़ के मामले मे एक अभियुक्त को सुनाई गई 4 साल कारावास की सजा तथा लगा 10 हजार रुपए जुर्माना।आपको बता दें,कि सन् 2018 में अभियुक्त विशाल कुमार पुत्र राजू उर्फ राजकुमार निवासी ग्राम हसनपुर भलस्वा थाना गागलहेडी द्वारा वादी की पुत्री के साथ छेड़छाड़ करना तथा विरोध करने पर मारपीट कर व जान से मार डालने की धमकी देना।जिसमे थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा दिनांक 26-7-2018 को आईपीसी की धारा 354/323 एवम 506 में मुकदमा पंजीकृत करते हुए उक्त अभियुक्त विशाल की गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया गया था।सात साल लगातार चले इस मामले में माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-13 द्वारा अभियुक्त विशाल कुमार को धारा 354/323/506 एवम 7/8 पोक्सो एक्ट में सुनाई 4 साल कारावास की सजा तथा लगाया 10 हजार रूपए का अर्थदंड।इस मामले की पैरवी कर रहे थाना गागलहेडी प्रभारी सुरेश कुमार के कुशल निर्देशन में पेरोकार रजनीश की पेरवी भी सराहनीय योग्य रही,जबकि एडीजीसी विवेक कौशिक व विवेचक उपनिरीक्षक इन्द्रसेन का भी रहा बड़ा योगदान। इसके अलावा और एक और अन्य मामले में कल देर शाम माननीय न्यायालय द्वारा थाना सदर बाजार क्षेत्र में एक हत्याकांड के मामले मे 2 अभियुक्तो को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा तथा लगा 1 लाख 40 हजार रुपए का अर्थदंड।आपको बता दें,कि दिनांक 26-11-2013 को वादी आदिल पुत्र शकील निवासी शेखपुरा कदीम थाना देहात कोतवाली ने थाना सदर बाजार मे एक मुकदमा आईपीसी की धारा 302/201 एवम 120-बी में पंजीकृत कराते हुए अभियुक्त माजु उर्फ शहनवाज पुत्र फैजान निवासी शेखपुरा कदीम थाना देहात कोतवाली,राजेन्द्र पुत्र गुरूचरण निवासी सरदारों का डेरा थाना देहात कोतवाली एवम रहमानी पुत्र गुफरान निवासी शेखपुरा कदीम थाना देहात कोतवाली पर आरोप लगाया था,कि वादी के भाई आमील उम्र 18 की एक षड्यंत्र के तहत हत्या कर शव जंगल में फेंक दिया गया।जिस मामले में थाना सदर बाजार पुलिस ने तीनों की गिरफ्तारी करते हुए जेल भेज दिया था।बारह साल लगातार चले इस मामले में माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 द्वारा अभियुक्त माजु उर्फ शाहनवाज एवम राजेंद्र को आईपीसी की धारा 302/201 एवम 120-बी के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई तथा लगाया 1 लाख 40 हजार रुपए का जुर्माना।जबकि माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त रहमानी को दोषमुक्त कर दिया गया।दोनों अभियुक्तो को सजा दिलाने में जहां थाना सदर बाजार प्रभारी रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में पेरोकार अंकित तोमर की पेरवी जबरदस्त रही,तो वहीं एडीजीसी अमित त्यागी व सेवा निवृत्त क्षेत्राधिकारी अजय कुमार चौहान का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा।तीनों मामलों में मानिटरिंग सैल की पेरवी भी सराहनीय योग्य रही।

रिपोर्टर रमेश सैनी सहारनपुर इंडियन टीवी न्यूज़

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