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राजनांदगांव बिजली चोरी पर विशेष न्यायालय ने दी 02 माह का कारावास एवं 10 हजार अर्थदंड की सजा

 

केशव साहू जिला राजनादगांव छत्तीसगढ़ 9302435161

 

राजनांदगांव, 24 मार्च 2025 – जिला विशेष न्यायालय (विद्युत अधि0) में विशेष न्यायाधीश श्रीमान थॉमस एक्का ने अभियुक्त मोतीलाल बंजारे को अपने व्यावसायिक वेल्डिंग दुकान में विद्युत पोल से सीधे हुंकिग कर 5655 वॉट भार की विद्युत चोरी कीमत 7 लाख 86 हजार पांच सौ रूपये के लिए दोषी मानते हुए विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत 02 माह का साधारण कारावास और 10 हजार रूपए अर्थदण्ड से दंडित किया है। अर्थदण्ड नही देने की दशा में 01 माह साधारण कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। बिजली विभाग की विजिलेंस संभाग द्वारा हुकिंग करने वाले उपभोक्ताओं, अवैध कनेक्षनधारियों तथा बिजली चोरों के कड़ी कार्यवाही करने के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा था। इसी दरमियान 02 नवंबर वर्ष 2018 में अभियुक्त मोतीलाल बंजारे आ0 दाउ लाल बंजारे ग्राम धरमापुर वार्ड 03 पोस्ट डिलापहरी के द्वारा अपने व्यावसायिक वेल्डिंग दुकान में छ0ग0 राज्य विद्युत वितरण कंपनी की अनुमति के ही बिना विद्यमान विद्युत पोल से सीधे हुंकिग कर 5655 वॉट भार का विद्युत उपकरण का उपयोग कर कीमती 7 लाख 86 हजार पांच सौ रूपये की बिजली चोरी किया गया। विद्युत कंपनी की सर्तकता टीम में सहायक अभियंता श्रीमती सुनीता ध्रुव, लाइन परिचारक देवप्रकाश पटेल, लाइनमैन संतु ठाकुर, मुख्य सुरक्षा सैनिक चंद्रभान ठाकुर ने अभियुक्त मोतीलाल बंजारे के द्वारा अपने घर से लगे विद्युत पोल से डायरेक्ट की गई हुकिंग से खिड़की को वेल्डिंग करते हुए और घर का पंखा, लाईट जलाते हुए पाया। अभियुक्त द्वारा बिजली चोरी करते पाये जाने पर सर्तकता टीम ने स्थल निरीक्षण कर उसकी रिपोर्ट और पंचनामा तैयार करके वितरण केन्द्र ग्रामीण राजनांदगांव में जमा की थीं। कनिष्ठ अभियंता ग्रामीण राजनांदगांव के द्वारा अभियुक्त मोती लाल बंजारे के विरुद्ध दिनांक 05 नवमबर 2019 को थाना लालबाग में लिखित शिकायत दर्ज करते हुए अर्थदण्ड निर्धारित प्रपत्र के अनुसार 7 लाख 86 हजार पांच सौ रुपये की बिलिंग सीट तैयार किया गया। कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा) राजनांदगांव के द्वारा अभियुक्त मोती लाल बंजारे के विरूद्ध परिवारवाद पत्र पेश करने के लिए सहायक अभियंता ग्रामीण राजनांदगांव रामकुमार साहू को अधिकृत कर अभियुक्त को धारा 135 विद्युत अधिनियम से दंडित करने के लिए परिवाद पत्र दिनांक 05 दिसम्बर 2019 को विशेष न्यायालय में दाखिल किया गया। माननीय विशेष न्यायालय ने संज्ञान लेकर अभियुक्त मोती लाल बंजारे के विरूद्ध धारा 135 विद्युत अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित किया गया जिस पर अभियुक्त ने उक्त आरोप से साफ इंकार किया। बचाव विचरण एवं किसी के साक्षी का परीक्षण अभियुक्त के द्वारा नहीं कराया गया। विद्युत कंपनी की ओर से न्यायालय के समक्ष सम्पूर्ण साक्ष्य को रखते हुए अभियुक्त के खिलाफ पर्याप्त सबूत प्रस्तुत किया गया। जिस पर न्यायालय के द्वारा अभियुक्त मोती लाल बंजारे के विरुद्ध धारा 135 विद्युत अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाया गया। जिस पर विशेष न्यायाधीश श्रीमान थॉमस एक्का ने अभियुक्त मोतीलाल बंजारे को दोषी मानते हुए विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत 02 माह का साधारण कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

 

बॉक्स 01:-

 

बिजली से जुड़े अपराध के संबंध में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 136, 137 एवं 138 के तहत मामले दर्ज किये जाते हैं। इसमें धारा 135 में बिजली चोरी, धारा 136 में बिजली लाइनों एवं सामग्री की चोरी, धारा 137 में चुराई गई संपत्ति प्राप्त करने के लिए दण्ड और धारा 138 में विद्युत मीटरों से छेड़छाड़ के मामले दर्ज होते हैै। विद्युत अधिनियम 2003 के तहत दर्ज मामलों में तीन वर्ष का कारावास या जुर्माना दोनों लगाया जाता है।

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