फायरसेफ्टी एन.ओ.सी. एवं इलेक्ट्रिक सर्टिफिकेट के लिए समस्त नर्सिंगहोम/अस्पताल संचालकों को दिया एक माह का अन्तिम अवसर

रिपोर्ट गजेन्द्र सिंह यादव सीनियर जर्नलिस्ट

(पूर्व में भी सीएमएचओ सभी नर्सिंग होम/अस्पताल संचालको को दे चुके हैं एक माह का नोटिस)

ग्वालियर -मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव ने बताया कि पूर्व में सभी नर्सिंग होम/ अस्पताल संचालको को नोटिस जारी किया गया था कि आप सभी अपने -अपने नर्सिंग होम/अस्पताल का नियमानुसार फायर एवं इलेक्ट्रिक सेफ्टी संबंधी एन.ओ.सी. / सर्टिफिकेट से सम्बंधित आवश्यक दस्तावेज सीएमएचओ कार्यालय में प्रस्तुत करें लेकिन कुछ संचालको‌ द्वारा उक्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये ।

उन्होंने बताया कि सभी नर्सिंग होम/ अस्पताल संचालको को अन्तिम अवसर दिया जा कर चेतावनी दी गई है। अगर संचालक फायर एवं इलेक्ट्रिक एन.ओ.सी./सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं हैं तो नर्सिंग होम/अस्पताल म.प्र. उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनायें (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1993 तथा नियम 1997 यथा संशोधित विधेयक 2008 एवं 2021 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत निरस्त योग्य माना जायेगा ।

उन्होंने बताया कि संचालकों को यह अंतिम अवसर प्रदान करते हुये सूचित किया जाता है कि 07 दिवस के अंदर फायर एवं इलेक्ट्रिक एन. ओसी / सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही कर पंजीयन निरस्त किया जावेगा।

 

1. 07 दिवस में फायर एवं इलेक्ट्रिक एन.ओसी/सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं करने पर नर्सिंगहोम/अस्पताल को नवीन मरीजों की भर्ती पर प्रतिबंधित कर दिया जावेगा।

 

2. 07 दिवस उपरांत भी फायर एवं इलेक्ट्रिक एन.ओसी / सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं करने पर पत्र जारी दिनांक से कलेण्डर एक माह की सूचना / नोटिस मानते हुये नर्सिंगहोम / अस्पताल का पंजीयन निरस्त कर दिया जावेगा।

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