
रिपोर्ट गजेन्द्र सिंह यादव
दतिया आज दिनांक 30.03.25 को जरिए मुखबिर सूचना मिली कि होटल ग्रेट गैलेक्सी का मालिक अपने होटल में महिलाओं से अनैतिक देह व्यापार करा रहे हैं। तभी मुखबिर की सूचना की तश्दीक हेतु मय थाना कोतवाली के फोर्स के साथ में रवाना होकर होटल ग्रेट गैलेक्सी दतिया पर पहुंचा जहां पर होटल का आगंतुक रजिस्टर चैक किया तद्वपरांत होटल मैनेजर की निशादेही में कमरा नंबर- 103, 204 एवं 203 को चैक किया तो, उसमें प्रत्येक में 01 महिला एवं 01 पुरुष कुल 03 महिलाएं एवं 03 पुरुष आपत्तिजनक स्थिति में मिले तथा कमरों की तलाशी ली तो प्रत्येक कमरे में आपत्तिजनक (अश्लील) सामग्री एवं दवाई मिलीं तथा होटल के रजिस्टर में गलत एन्ट्रियां पायी गयीं। इस कारण से होटल के मैनेजर एवं होटल ग्रेट गैलेक्सी के मालिक को आरोपी बनाया गया। तथा उक्त 03 पुरुषों, 03 महिलाओं, होटल मैनेजर कपिल रावत एवं होटल मालिक राजा यादव के विरुद्द थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 2102025 धारा- 3/4 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्द किया गया।
*आरोपीगणों का विवरण*
कुल आरोपी-08, 03 पुरुष एवं 03 महिलाएं
01 (मैनेजर होटल ग्रेट गैलेक्सी)
01 (मालिक होटल ग्रेट गैलेक्सी)
जप्त सामग्री का विवरण
(1) आपत्तिजनक सामग्री (अश्लील सामग्री)
(2) नकदी 3800/- रुपये
(3) मोबाइल फोन 07
(4) मोटरसायकल – 02
*सराहनीय कार्यवाही -* निरीक्षक धीरेन्द्र मिश्रा मय उनि यतेंद्र सिंह भदौरिया, उनि. वन्दना शाक्य, प्र.आर. 195 शिव गोविन्द चौबे, प्र.आर. 739 बृजमोहन उपाध्याय, आर. 723 संतोषी रावत, आर. 642 जसवंत सिंह यादव, आर. 316 सोनपाल गोस्वामी, आर 842 संदीप कौरव, आर 434 छविराम, आर. 179 गजेन्द्र राजावत, म.आर. 271 राजमणि चालक प्र.आर. 177 फिरोज खाँ, आर. 711 धर्मेन्द्र शर्मा की सराहनीय कार्यवाही रही।