
पंजीयन नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गए और ना ही लिखित रूप से कार्यालय को अवगत कराया
ग्वालियर – मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव ने बताया कि म.प्र. उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनायें (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 तथा नियम 1997 यथासंशोधित विधेयक 2008 एवं 2021 की धारा 3 के अंतर्गत संचालित पैथोलॉजी लैब एवं पैथोलॉजी लैब कलेक्शन सेंटर्स जिनकी पंजीयन / पंजीयन नवीनीकरण की वैद्यता दिनांक 31.03.2025 को समाप्त हो चुकी है व जिनके द्वारा पंजीयन नवीनीकरण हेतु ऑनलाईन आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया था, उन्हें कार्यालयीन पत्रों द्वारा पंजीयन नवीनीकरण हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था। किंतु संबंधित संस्थाओं द्वारा उक्त संबंध में न तो पंजीयन नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गए और ना ही लिखित रूप से कार्यालय को अवगत कराया गया।
अतः म.प्र. उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनायें (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 तथा नियम 1997 यथासंशोधित विधेयक 2008 एवं 2021 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एतद् द्वारा निम्नलिखित अपंजीकृत पैथोलॉजी लैब पैथोलॉजी लैब कलेक्शन सेंटरों का पंजीयन व लाईसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है।