पात्रता पर्चीधारियों की ईकेवायसी के लिए 30 अप्रैल 2025 तक विशेष अभियान
संवादाता विकाश विश्वकर्मा शहडोल
राशन हितग्राहियों को ईकेवायसी कराना अनिवार्य
मध्य प्रदेश शासन की निर्देशानुसार पात्रता पर्चीधारियों की ईकेवायसी के लिए 30 अप्रैल 2025 तक अभियान चलाया जा रहा है। जिसमे सभी राशन हितग्राहियों को ईकेवाईसी कराना अनिवार्य होगा सभी ई के वाय सी कराए। हितग्राहियों से शासकीय उचित मूल्य दुकान, ग्राम एवं वार्ड स्तर पर ई-के.वाय.सी. के लिए 9 अप्रैल 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक अभियान चलाया जा रहा है। पात्रता पर्चाधारी परिवारों के समस्त सदस्यों की ई केवायसी होना अनिवार्य है। जिन पात्र सदस्यों की ईकेवायसी 30 अप्रैल 2025 तक नहीं होगी, उन सदस्यों के खाद्यान्न पर भारत सरकार द्वारा अनुदान भुगतान पर रोक लगाया जाना सम्भावित है, ऐसी स्थिति में ई-के.वाय.सी. के लिए शेष रहे सदस्य खाद्यान्न से वंचित हो सकते है। खाद्यान्न से वंचित होने जैसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए सभी सदस्य अपनी-अपनी शासकीय उचित मूल्य दुकान की पीओएस मशीन से ई-के.वाय.सी. कराया जाना सुनिश्चित करें। यदि किसी सदस्य को ई-के. वाय.सी. कराने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो वह संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व,कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक, वार्ड प्रमारी से सम्पर्क कर अपनी ई-के.वाय.सी. करा सकते है।
साथ ही यदि परिवार के किसी सदस्य का विवाह हो जाने पर वह किसी अन्य परिवार का सदस्य हो जाता है, किसी सदस्य मृत्यु हो जाती है अथवा कोई सदस्य स्थाई रूप से पलायन कर गया हो, तो ऐसे सदस्यों को अपनी राशन पात्रता पर्ची से ग्राम पंचायत सचिव एवं वार्ड प्रभारी से विलोपित करा सकते हैं।