थाना बड़गांव प्रभारी विनय शर्मा एवम थाना गंगौह प्रभारी पीयूष दीक्षित के कुशल निर्देशन में पेरोकारो की रही जबरदस्त पेरवी

सहारनपुर से न्यायालय समाचार
थाना बड़गांव प्रभारी विनय शर्मा एवम थाना गंगौह प्रभारी पीयूष दीक्षित के कुशल निर्देशन में पेरोकारो की रही जबरदस्त पेरवी

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के कुशल निर्देशन में एवम पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र अजय कुमार साहनी के सख्त एक्शन के चलते

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान व पुलिस अधीक्षक देहात सागर जैन अब माननीय न्यायालयो मे भी हुए और अधिक सख्त

नाबालिग लडकी के साथ छेड़छाड़ के मामले मे 1 अभियुक्त को हुई 3 साल कारावास की सजा तथा लगा अर्थदंड

थाना बड़गांव प्रभारी विनय शर्मा के कुशल निर्देशन में कांस्टेबल एवम पेरोकार नितिन कुमार का भी रहा महत्वपूर्ण योगदान

अभियुक्त को सजा दिलाने में एडीजीसी विवेक कौशिक एवम विवेचक निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह का भी रहा एक बड़ा योग
एक अन्य थाना गंगौह क्षेत्र में माननीय न्यायालय द्वारा बदली गई धारा 376 व पोक्सो एक्ट के मामले मे अभियुक्त को हुई 20 साल कारावास की सजा तथा लगा जुर्माना

थाना गंगौह प्रभारी पीयूष दीक्षित के कुशल निर्देशन मे कांस्टेबल व पेरोकार आजाद की भी माननीय न्यायालय मे रही जबरदस्त पेरवी

एडीजीसी श्रीमति शहजाद खान एवम विवेचक व उपनिरीक्षक विनीत मलिक का भी रहा महत्वपूर्ण योगदान

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान तथा पुलिस अधीक्षक देहात सागर जैन अब माननीय न्यायालयो मे भी हुए और अधिक सख्त।
थाना बड़गांव क्षेत्र में जहां एक छेड़छाड़ के मामले मे 1 अभियुक्त को हुई सजा,तो वहीं थाना गंगौह क्षेत्र में भी बलात्कार व पोक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त को हुई 20 साल कारावास की सजा

सन 2022 मे एक नाबालिग किशोरी के साथ छेड़छाड़ के मामले में 1 अभियुक्त अर्जुन को माननीय न्यायालय से हुई 3 साल कारावास की सजा तथा लगा 10 हजार रुपए का अर्थदंड।आपको बता दें,कि थाना बड़गांव क्षेत्र के गांव झबीरन निवासी अर्जुन पुत्र कृष्णपाल ने एक नाबालिग किशोरी के साथ छेड़छाड़ जैसी घटना को अंजाम दिया था।जिस मामले में थाना बड़गांव पुलिस ने दिनांक 4-3-2022 को एक मुकदमा आईपीसी की धारा 354-ख मे पंजीकृत करते हुए अभियुक्त अर्जुन की गिरफ्तारी करते हुए जेल भेज दिया गया था।लगभग 3 साल लगातार चले इस मामले में माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-13 द्वारा अभियुक्त अर्जुन को कल देर शाम 3 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई तथा लगाया 10 हजार रूपए का अर्थदंड।उक्त अभियुक्त को सजा दिलाने में जहां थाना बड़गांव प्रभारी विनय शर्मा के कुशल निर्देशन में पेरोकार नितिन कुमार की जबरदस्त पेरवी रही,तो वही एडीजीसी विवेक कौशिक,निरीक्षक व विवेचक प्रमोद कुमार सिंह का भी रहा महत्वपूर्ण योगदान।
इसके अलावा एक अन्य मामले में
कल देर शाम माननीय न्यायालय द्वारा थाना गंगौह क्षेत्र के अन्तर्गत माननीय न्यायालय द्वारा छेड़छाड़ की धारा को 376 में बदलते हुए व पोक्सो एक्ट के मामले मे अभियुक्त को सुनाई गई 20 साल कारावास की सजा तथा लगा जुर्माना।आपको बता दें,कि सन् 2020 में अभियुक्त संदीप पुत्र प्रेम निवासी मौहल्ला छत्ता रामलीला भवन के सामने कस्बा एवम थाना गंगौह द्वारा पुलिस रिपोर्ट के आधार पर एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया गया था।जिस मामले में दिनांक 26-11-2020 को एक मुकदमा थाना गंगौह में आईपीसी की धारा 354-क एवम 9-एम/10 पोक्सो एक्ट मे पंजीकृत कर अभियुक्त संदीप को थाना गंगौह पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।लगभग 5 साल लगातार चले इस मामले में माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एडीजे-14 द्वारा अभियुक्त संदीप को आईपीसी की धारा 376 व 8/5-एम/6 एक्ट मे दोषी मानते हुए सुनाई गई 20 साल कारावास की सजा तथा लगाया 20 हजार रूपए का अर्थदंड।इस मामले मे जहां थाना गंगौह प्रभारी पीयूष दीक्षित के कुशल निर्देशन मे कांस्टेबल व पेरोकार आजाद की जबरदस्त पेरवी रही,तो वहीं शासकीय अधिवक्ता श्रीमति शहजाद खान व विवेचक- उपनिरीक्षक विनीत मलिक का भी रहा महत्वपूर्ण योगदान।दोनों मामलों में माॅनेरटिंग सैल की पेरवी भी जबरदस्त रही।

रिपोर्टर रमेश सैनी सहारनपुर इंडियन टीवी न्यूज़

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