
गुना 27 अप्रैल 2025: कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट गंगा किशोर कुमार कन्याल द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा के तहत गुना जिला सीमान्तर्गत दिनांक 08 अप्रैल 2025 से दिनांक 07 जून 2025 तक गुना जिले में संचालित समस्त वाहन धुलाई केन्द्रों को प्रतिबंधित किया गया है।
समस्त वाहन धुलाई केन्द्रों के संचालकों द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया कि उक्तादेश में छूट दिया जाये, जिससे उनका रोजगार बंद न हो, तथा परिवार का पालन-पोषण हो सके। इसे दृष्टिगत रखते हुए समस्त धुलाई केन्द्रों के संचालको के आवेदन पर विचार करते हुए आदेशित किया गया है कि गुना जिले के समस्त धुलाई केन्द्रों पर प्रातः 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक ही वाहनों की धुलाई कर सकेंगे। गुना जिले के समस्त धुलाई केन्द्र पर प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार को समस्त प्रकार के वाहनों की धुलाई पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। गुना जिले के समस्त धुलाई केन्द्रों पर धुलाई का पानी विधिवत नालियों में निकाला जाये, सड़क पर पानी न फैले। गुना जिले के समस्त धुलाई केन्द्रों पर उपयोग होने वाली मशीनों में हवा का प्रेशर अधिक रखा जावे, जिससे पानी का उपयोग कम हो। पूर्व आदेश क्रमांक की शेष समस्त शर्त यथावत रहेंगी।