श्रम विभाग द्वारा बाल श्रम रोकथाम हेतु चलाया अभियान
माननीय जिलाधिकारी उमेश मिश्रा एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह के आदेश अनुसार सहायक श्रम आयुक्त देवेश सिंह के निर्देशन में श्रम विभाग टीम द्वारा बाल श्रम अभियान चलाया गया श्रम विभाग से श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री विंध्याचल शुक्ला एवं सुश्री शालू राणा ने आज अलमासपुर कुकड़ा चौक जौली रोड ट्रांसपोर्ट नगर भोपा रोड विश्वकर्मा चौक आदि जगहों पर बाल श्रम अभियान के तहत 7 बाल श्रमिकों को चिन्हित कर सेवायोजक के विरुद्ध विधिक कार्रवाई अमल में लाई एवं सेवायोजको को समझाया बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत यदि कोई बालक 18 वर्ष से कम आयु का गैर खतरनाक कार्य कर्ता हुआ मिलता है तो उसके सेवायोजक के विरुद्ध जुर्माना एवं सजा दोनों का प्रावधान है सहायक श्रम आयुक्त देवेश सिंह ने बताया 14 वर्ष से कम आयु का बालक यदि कहीं बाल श्रम करता हुआ मिलता है इसकी सूचना श्रम विभाग या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर सूचना दे क्योंकि बालक का सर्वप्रथम अधिकार शिक्षा का है 14 वर्ष सेकम आयु के बालक की शिक्षा सरकारी विद्यालय में निशुल्क है स्कूल चलो अभियान के तहत अभिभावक अपने बच्चों से बाल श्रम ना कराकर विद्यालय में भेजें सहायक श्रम आयुक्त ने बताया कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा अभियान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टीम एवं थाना ए एच टी टीम थाना प्रभारी सर्वेश कुमार इंस्पेक्टर जगत सिंह हेड कांस्टेबल अमरजीत एवं एक्सेस टू जस्टिस संस्था ग्रामीण समाज विकास केंद्र से गौरव मालिक उपस्थित रहे
रिपोर्ट रमेश सैनी सहारनपुर इंडियन टीवी न्यूज़