इस समय पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र अभिषेक सिंह के कड़े निर्देशो के चलते एवम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान के दिशा निर्देश पर तथा पुलिस अधीक्षक नगर व्योम बिंदल व पुलिस अधीक्षक देहात सागर जैन के कुशल निर्देशन मे पेरोकारो की सशक्त पेरवी के चलते माननीय न्यायालयो मे अपराधियों को हो रही है धड़ाधड़ सजा।कल देर शाम भी माननीय न्यायालय में एक गिरोह बंद अभियुक्त को 2/3 गैंगस्टर एक्ट मे हुई 2 साल कारावास की सजा तथा लगा अर्थदंड।आपको बता दें,कि 25-9-2017 में थाना चिलकाना के प्रभारी निरीक्षक नीरज सिह ने सोनू पुत्र रामस्वरूप,अंकित पुत्र हरिदास,संदीप पुत्र पाल्ला एवम शौकिन पुत्र नसीम सभी निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना को एक गिरोह बनाकर अपने आर्थिक लाभ हेतु अपराध करने की सूचना पर धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में एक मुकदमा पंजीकृत करते हुए जेल भेजा था।लगभग 8 साल लगातार चले इस मामले में माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-5 द्वारा अभियुक्त सोनू पुत्र रामस्वरूप को आईपीसी की धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट का दोषी करार देते हुए सुनाई गई 2 साल कारावास की सजा तथा लगाया 5 हजार रूपए का अर्थदंड।अभियुक्त को सजा दिलाने में जहां थाना चिलकाना प्रभारी कपिल देव के कुशल निर्देशन में पेरोकार व हेड कांस्टेबल महेश कुमार की माननीय न्यायालय में पेरोकारी बड़े ही जबरदस्त तरीके से चली,तो वहीं एडीजीसी मेघराज सिंह चौहान एवम उपनिरीक्षक विवेचक जितेन्द्र कुमार का भी रहा एक बड़ा योगदान।जबकि माननीय न्यायालय में अभियुक्त अंकित,संदीप व शौकिन का मामला अभी भी विचाराधीन है।
इसके अलावा थाना नकुड क्षेत्र से भी एक अभियुक्ता सहित तीन को हुई सजा तथा लगा अर्थदंड कल शाम माननीय न्यायालय द्वारा एक अहम फैसला सुनाते हुए एक नाबालिग लड़की के साथ एक षड्यंत्र के तहत रेप एवम पोक्सो एक्ट के मामले में एक महिला को सुनाई गई 20 साल कारावास की सजा तथा लगाया 60 हजार रूपए का जुर्माना जबकि इस महिला के दोनो सहपाठियों को इसी मामले में माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा तथा लगा 1 लाख 10 हजार रूपए का अर्थदंड।आपको बता दें,कि एक महिला ने सन् 2019 में थाना नकुड में एक मामला पंजीकृत कराते हुए मिनाक्षी पुत्री मांगेराम निवासी ग्राम जमालपुरा थाना नकुड,विक्रम उर्फ विक्की पुत्र राजू निवासी शुक्रताल थाना नकुड एवम रिंकू पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम जंधैडा थाना रामपुर मनिहारान पर वादियां की नाबालिग पुत्री के साथ एक षड्यंत्र के तहत बलात्कार करने का आरोप लगाया था।जिस मामले पर थाना नकुड पुलिस ने दिनांक 11-3-2019 में आईपीसी की धारा 363/376/324/120-बी/34 एवम 3/4 पोक्सो एक्ट में मामला पंजीकृत करते हुए तीनो को जेल भेज दिया गया था।लगभग 6 साल लगातार चले इस मामले पर माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-14 द्वारा उपरोक्त धाराओं मे एक अहम फेसला सुनाते हुए अभियुक्ता मिनाक्षी को सुनाई 20 साल कारावास की सजा तथा लगाया 60 हजार रूपए का अर्थदंड।जबकि अभियुक्त रिंकू व विक्रम उर्फ विक्की को भी उपरोक्त धाराओं में सुनाई आजीवन कारावास की सजा तथा दोनों पर ही लगाया 1 लाख 10 हजार रुपए का अर्थदंड।जबकि इस मामले में जहां थाना नकुड प्रभारी अविनाश गौतम के कुशल निर्देशन में पेरोकार व कांस्टेबल देवेन्द्र कुमार की पेरवी भी जबरदस्त रही, तो वहीं एडीजीसी मेघराज सैनी एवम निरीक्षक राजीव यादव की पेरवी भी सराहनीय योग्य रही।जबकि दोनों मामलों में माॅनिटरिंग सैल की पेरवी भी माननीय न्यायालय मे जबरदस्त तरीके से चली।
रिपोर्ट रमेश सैनी सहारनपुर इंडियन टीवी न्यूज़