सहारनपुर से न्यायालय समाचार
पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र-DIG अभिषेक सिंह के सख्त निर्देशों के चलते
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान एवम पुलिस अधीक्षक नगर व्योम बिंदल के दिशा निर्देश पर
थाना देहात कोतवाली प्रभारी कपिल देव के कुशल निर्देशन में पेरोकार व कांस्टेबल कौशल कुमार की भी माननीय न्यायालय में रही जबरदस्त पेरवी
छेड़छाड़/मारपीट एवम पोक्सो एक्ट मे गौतम पुत्र बालकराम को हुई 3 साल कारावास की सजा तथा लगा 6 हजार रूपए का अर्थदंड
एडीजीसी श्रीमति शहजाद खान एवम विवेचक उपनिरीक्षक सुशील कुमार का भी रहा महत्वपूर्ण योगदान
इस समय पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र-DIG अभिषेक सिंह के सख्त निर्देशों के चलते एवम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान व पुलिस अधीक्षक नगर व्योम बिंदल के दिशा निर्देश पर पेरोकारो की जबरदस्त पेरवी के चलते माननीय न्यायालयो से अपराधियों को हो रही है लगातार सजा।कल देर शाम भी माननीय न्यायालय में छेड़छाड़/मारपीट एवम पोक्सो एक्ट में एक अभियुक्त गौतम पुत्र बालकराम को हुई 3 साल कारावास की सजा तथा लगा अर्थदंड।आपको बता दें,कि सन् 2019 में गांव दमकडी थाना देहात कोतवाली निवासी गौतम पुत्र बालकराम द्वारा एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई थी तथा विरोध कर रहे लड़की के परिजनो के साथ मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया गया था।जिसके विरुद्ध थाना देहात कोतवाली पुलिस द्वारा दिनांक 13-4-2019 में आईपीसी की धारा 354/323/452 एवम 7/8 पोक्सो एक्ट में एक मुकदमा पंजीकृत करते हुए उक्त अभियुक्त गौतम को जेल भेज दिया गया था।लगभग 6 साल लगातार चले इस मामले में माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-14 द्वारा अभियुक्त गौतम को आईपीसी की धारा 354/323/452 एवम 7/8 पोक्सो एक्ट मे दोषी करार देते हुए सुनाई गई 3 साल कारावास की सजा तथा लगा 6 हजार रूपए का अर्थदंड।अभियुक्त को सजा दिलाने में जहां थाना देहात कोतवाली प्रभारी कपिल देव के कुशल निर्देशन में पेरोकार कौशल कुमार की पेरोकारी बड़े ही जबरदस्त तरीके से चली,तो वहीं एडीजीसी श्रीमति शहजाद खान एवम उपनिरीक्षक विवेचक सुशील कुमार का भी रहा एक बड़ा योगदान।इस मामले में माॅनेटरिंग सेल की पेरवी भी सराहनीय योग्य रही।
रिपोर्टर रमेश सैनी सहारनपुर इंडियन टीवी न्यूज़