श्रम विभाग द्वारा बाल श्रम के विरुद्ध जबरदस्त छापेमारी
रिपोर्ट शाहवेज अंसारी
मुजफ्फरनगर कस्बा पुरकाजी में माननीय जिलाधिकारी उमेश मिश्रा एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय के आदेश अनुसार सहायक श्रम आयुक्त देवेश सिंह के निर्देशन में श्रम प्रवर्तन अधिकारी बालेश्वर सिंह एवं सुश्री शालू राणा थाना प्रभारी मानव तस्करी विरोधी सत्येंद्र नागर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन संस्था ग्रामीण समाज विकास केंद्र की टीम द्वारा कस्बा पुरकाजी के मैंन बाजार लक्सर रोड भूरा हेड़ी रोड जीटी रोड आदि जगहों पर बाल श्रमिक चिन्हित करते हुए सेवायोजकों के विरुद्ध निरीक्षण टिप्पणी एवं विधिक कार्रवाई अमल में लाई कार्यवाही में परचून की दुकान ज्वेलर्स की दुकान होटल ढाबे मिठाई की दुकान एवं होंडा सर्विस सेंटर फर्नीचर शोरूम पर पांच सेवायोजकों के विरुद्ध निरीक्षण टिप्पणी जारी करते हुए 9 किशोर बालक बाल श्रम से मुक्त कराय श्रम प्रवर्तन अधिकारी बालेश्वर सिंह ने कहा यह अभियान निरंतर आगे भी जारी रहेगा सहायक श्रम आयुक्त देवेश सिंह ने सभी सेवायोजको से अनुरोध किया 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक से प्रतिष्ठान पर कार्य ने कराय बालक का सर्वप्रथम अधिकार शिक्षा है शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 14 वर्षतक के बच्चों की शिक्षा सरकारी विद्यालयों में मुफ्त है बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत यदि कोई सेवायोजक बालक से कार्य करा ता हुआ मिलता है उसके विरुद्ध 20000 से लेकर 50000 तक जुर्माना अथवा 2 साल तक कैद की सजा का प्रावधान है जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रन सस्ता ग्रामीण समाज विकास केंद्र से गजेंद्र सिंह ने कहा संस्था सदैव शासन प्रशासन के साथ बाल अधिकारों के लिए जनपद मुजफ्फरनगर में सदैव तत्पर है बालक के सुरक्षित बचपन हेतु संस्था इस प्रकार के अभियान निरंतर सहयोग के साथ चलती रहेगी अभियान को सफल बनाने में पैरा लीगल वॉलंटरी गौरव मालिक उपनिरीक्षक जगत सिंह कांस्टेबल जयप्रकाश सिंह आदि लोग उपस्थित रहे
