कोर्ट आदेश से नपे एसएचओ और जांच अधिकारी, राजा भईया की शिकायत पर दर्ज हुई एफआईआर

कोर्ट आदेश से नपे एसएचओ और जांच अधिकारी, राजा भईया की शिकायत पर दर्ज हुई एफआईआर

 

सवाई माधोपुर। (एहसान खान) सवाई माधोपुर जिले के मानटाउन थाने में तैनात रहे तत्कालीन एसएचओ और जांच अधिकारी को कोर्ट के आदेश पर एफआईआर का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट और हिन्दुस्तान शिवसेना के राष्ट्रीय प्रमुख, राजेन्द्र सिंह तोमर उर्फ़ राजा भईया की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। राजा भईया ने पत्रकारों को दी गई जानकारी में बताया कि पिछले वर्ष 60 लाख रुपये के चैक बाउंस के बावजूद नगर परिषद के तत्कालीन सभापति, आयुक्त, और अन्य कर्मचारियों ने मिलीभगत कर सवाई माधोपुर के वेयर हाउस कॉलोनी के दो भूखंड अवैध रूप से निर्दलीय पार्षद योगेंद्र सिंह उर्फ विक्की और उसके भाई राजेन्द्र के नाम आबंटित कर दिए थे। इस गंभीर मामले की शिकायत राजा भईया ने उस समय मानटाउन थाने के एसएचओ और एएसआई हरिलाल को दी थी, लेकिन दोनों अधिकारियों ने जांच को केवल औपचारिकता समझते हुए मामले को दबा दिया और आरोपियों पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। इससे आहत होकर राजा भईया ने एसीजेएम न्यायालय में दो अलग-अलग इस्तगासे दायर किए, जिनमें एक पार्षद, उसके भाई, और नगर परिषद के अन्य कर्मचारियों के खिलाफ और दूसरा तत्कालीन थाना प्रभारी और जांच अधिकारी एएसआई हरिलाल के खिलाफ था। अदालत ने मामले की गंभीरता और राजा भईया की दलीलों को ध्यान में रखते हुए दोनों इस्तगासों पर संज्ञान लिया और थाना मानटाउन के वर्तमान प्रभारी जगदीश प्रसाद को एफआईआर दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया। इस आदेश के तहत थाना मानटाउन में प्राथमिकी संख्या 281/2024 भादस की धारा 166, 166A, 188, 34, और 120B के तहत दर्ज की गई है। अब देखना यह होगा कि वर्तमान थाना प्रभारी जगदीश प्रसाद कितनी निष्पक्ष जांच करते हैं, क्योंकि आरोपी एएसआई हरिलाल अभी भी उसी थाने में तैनात हैं। राजा भईया ने इस पूरे घटनाक्रम को साबित करते हुए कहा, “कानून से ऊपर कोई नहीं है,” और इस मामले में निष्पक्ष जांच की उम्मीद जताई।

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