दहेज हत्या के मामले में आरोपी को 7 वर्ष का सश्रम कारावास, 28 हजार रुपये अर्थदंड
सहारनपुर । दहेज हत्या जैसे गंभीर मामले में सहारनपुर पुलिस की सशक्त पैरवी का बड़ा परिणाम सामने आया है। माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-01 सहारनपुर ने दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए 7 वर्ष का सश्रम कारावास और 28 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला थाना नकुड़ क्षेत्र का है। वर्ष 2020 में वादी ने तहरीर दी थी कि उसकी पुत्री मुस्कान की शादी के बाद पति जावेद पुत्र छोटन, सास फुल्लो और देवर सद्दाम निवासी कोटला अंबेहटा पीर थाना नकुड़ ने दहेज की मांग की। मांग पूरी न होने पर मुस्कान की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में थाना नकुड़ पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना की गई थी।
सजा का फैसला : माननीय न्यायालय ने अभियुक्त जावेद पुत्र छोटन को दोषी करार देते हुए 7 वर्ष का सश्रम कारावास व 28 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया, जबकि सह-आरोपी फुल्लो पत्नी छोटन व सद्दाम पुत्र नौशाद को दोषमुक्त कर दिया गया।
पैरवी में मुख्य भूमिका में रहे शासकीय अधिवक्ता एडीजीसी राजवीर सिंह ।
विवेचक: रिटायर्ड क्षेत्राधिकारी श्री अरविंद पुण्डीर।
पैरोकार: का. 1974 देवेन्द्र, थाना नकुड़ । रमेश सैनी सहारनपुर इंडियन टीवी न्यूज़