दित्यपाल राजपूत
टीकमगढ़ 15 सितंबर: जिले के जिला पंचायत सदस्य हृदेश कुशवाहा द्वारा अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक पर पत्रकारों के विरुद्ध अभद्र व अशोभनीय भाषा मे पोस्ट शेयर की गई थी। हृदेश कुशवाहा की इस पोस्ट को लेकर जिले के पत्रकारों में भारी रोष व्याप्त था। आज 15 सितंबर को पत्रकारों की रिपोर्ट पर आरोपी हृदेश कुशवाहा के खिलाफ कोतवाली पुलिस टीकमगढ़ ने मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।
आवेदक पत्रकार सुरेन्द्र सिंह परमार निवासी मामौन दरवाजा टीकमगढ ने अन्य पत्रकार अब्दुल तारिक खान, राजेश कुमार मिश्रा, सुधीर पटैरिया के साथ थाना कोतवाली टीकमगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराई। अनावेदक हृदेश कुशवाहा के द्वारा सोशल मीडिया पर पत्रकारों के विरुद्ध अभद्र भाषा का प्रयोग करने के सबंध में रिपोर्ट करने पर आरोपी हृदेश कुशवाहा के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा 223 (a), 196 (1) (B), 353(2) बीएनएस का मामला दर्ज किया गया।
यह है पूरा मामला
टीकमगढ़ जिले के जिला पंचायत सदस्य हृदेश कुशवाहा निवासी वार्ड नम्बर 15 पेट्रोल पम्प के पास जतारा रोड पलेरा टीकमगढ़, हाल निवास सुभाषपुरम टीकमगढ़ ने अपना स्वंय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है, जिसमें उन्होंने लवकुश जयंती की खबर को लेकर जिले के पत्रकारों के खिलाफ अशोभनीय, अभद्र भाषा एवं गालियो का प्रयोग किया।
कलेक्टर महोदय के द्वारा सोशल मीडिया पर भडकाऊ पोस्ट डालने पर धारा 163 के अंतर्गत कार्यवाही करने का आदेश जारी करने के बाद भी हृदेश कुशवाहा ने लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से धार्मिक एवं सामाजिक मंच का दुरूपयोग कर समाज की शांति व्यवस्था बिगाड़ने और सामाजिक समरसता खराब करने का काम किया है। हृदेश कुशवाहा ने पत्रकारों को सामुहिक रूप से अपमानित किया है, जिससे समस्त पत्रकारो में भारी रोष व्याप्त है। अनावेदक द्वारा पत्रकारों की प्रतिष्ठा को धूमिल किया गया है।
टीकमगढ़ जिले के वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा की गई इस रिपोर्ट पर जिला पंचायत सदस्य हृदेश कुशवाहा के खिलाफ कोतवाली पुलिस टीकमगढ़ ने मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।