✍राजेश कुमार तिवारी इंडियन टीवी न्यूज़
शासकीय विद्यालय कुठला में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित छात्रों को मोबाइल फोन के सीमित उपयोग एवं पॉक्सो एक्ट की दी जानकारी
कटनी – मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देश पर शासकीय विद्यालय कुठला में जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जितेन्द्र कुमार शर्मा के मुख्य आतिथ्य में गुरूवार को विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुमित शर्मा, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा विद्यार्थियों को मोबाइल फोन के सीमित उपयोग हेतु जागरूक किया गया। उन्होंने कहा कि मोबाइल का अत्यधिक उपयोग विद्यार्थियों की शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य एवं जीवन पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। साथ ही उन्होंने सभी विद्यार्थियों से अपील की कि 18 वर्ष की आयु से पहले मोटर साइकिल या किसी भी अन्य वाहन का संचालन न करें, क्योंकि यह ना केवल क़ानूनन अपराध है बल्कि इससे दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ जाती है।
इसी प्रकार साथ हर्षित बिसेन, जिला विधिक सहायता अधिकारी के द्वारा विद्यार्थियों को (बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम) की प्रमुख धाराओं तथा आवश्यक प्रावधानों की जानकारी प्रदान दी गई। साथ ही उन्होंने बताया कि यह कानून बालकों की सुरक्षा हेतु बनाया गया है और इसके अंतर्गत बालकों के साथ किसी भी प्रकार के लैंगिक अपराध के दोषियों पर कठोर दण्ड का प्रावधान है। उन्होंने सभी छात्रों से आग्रह किया कि किसी भी तरह की असुरक्षा होने या अनुचित व्यवहार होने पर वे नि:संकोच अपने अभिभावक, शिक्षक अथवा कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कटनी में संपर्क कर सकते हैं।
शिविर में मुकेश द्विवेदी, पैरालीगल वालेंटियर तथा विद्यालय के शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहें।