नरेश सोनी इंडियन टीवी न्यूज नेशनल ब्यूरो हजारीबाग।
बरही में दुर्गा पूजा और दशहरा के लिए निषेधाज्ञा लागू, शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश
हजारीबाग: दुर्गा पूजा और दशहरा पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से हजारीबाग के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के आदेश पर बरही अनुमंडल में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है।अनुमंडल दंडाधिकारी, जोहन टुडू द्वारा जारी किए गए आदेश के तहत, 25 सितंबर 2025 से 04 अक्टूबर 2024 तक कई पाबंदियां प्रभावी रहेंगी।
प्रमुख पाबंदियाँ:
* घातक हथियारों पर प्रतिबंध: किसी भी तरह के घातक हथियार जैसे तलवार, लाठी, तीर-धनुष और आग्नेयास्त्र लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
* डीजे पर रोक: माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, पर्व के दौरान चलंत डीजे बजाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
* सोशल मीडिया पर सख्ती: व्हाट्सऐप, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ, सांप्रदायिक या गलत सूचना फैलाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे संदेश भेजने वाले या ग्रुप एडमिन पर कानूनी धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
* सार्वजनिक भाषण और बैनर: किसी भी
धर्म या समुदाय के विरुद्ध उत्तेजक भाषण, नारे, या भड़काऊ भाषा वाले पोस्टर, बैनर या झंडे का इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा।
* ध्वनि नियंत्रण: ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) का प्रयोग रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक वर्जित रहेगा।
* अनुमति अनिवार्य: बिना सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के जुलूस या झांकियां निकालने पर रोक रहेगी।
सुरक्षा मानकों का पालन आवश्यक:
प्रशासन ने पूजा समितियों से विशेष रूप से बिजली सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की है। पंडालों का निर्माण बिजली के तारों से सुरक्षित दूरी पर करने, ISI मार्क वाले उपकरणों का उपयोग करने और अर्थिंग की समुचित व्यवस्था रखने के निर्देश दिए गए हैं। यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि रावण दहन का कार्यक्रम भीड़-भाड़ वाले इलाकों और बिजली के खंभों से दूर हो।
जिला प्रशासन ने सभी दुर्गा पूजा समितियों से अपील की है कि वे सुरक्षा मानकों का हर हाल में ध्यान रखें, क्योंकि “जान-माल की सुरक्षा ही सर्वोपरि है।”