केशव साहू जिला ब्यूरो
2 प्रकरणों में एक विधि से संघर्षरत बालक सहित 4 अन्य आरोपी(गौ तस्करो) को गिरफ्तार/पुलिस हिरासत में लिया गया
11 गौ-वंश को सुरक्षित बरामद कर तस्करी में प्रयुक्त दो पिक-अप (बोलेरो) वाहनो को किया गया जप्त
आरोपियों के विरुद्ध पशु क्रूरता निवारण अधिनियम एवं मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल
घटना का विवरण :
दिनांक 08/05/2026 को थाना गातापार स्टाफ द्वारा थाना के सामने नाकाबंदी की जा रही थी।
ड्यूटी के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि खैरागढ़ की ओर से सफेद रंग की पिकअप वाहन क्रमांक CG 07 CT 8649 एवं CG 04 MQ 0907 में कुछ व्यक्ति मवेशियों (भैंस आदि) को गले में रस्सी बांधकर, ठूसकर एवं बिना चारा-पानी के क्रूरता पूर्वक महाराष्ट्र की ओर कत्ल हेतु ले जा रहे हैं।नाकाबंदी कर वाहनो को रोका गया। तलाशी लेने पर वाहन में 05 नग भैंसी,04 नग पड़िया,02 नग पड़वा सहित कुल 11 नग मवेशी को अत्यधिक भीड़ में ठूसकर, गले में रस्सी बांधकर एवं बिना चारा-पानी के ले जाया जा रहा था।मौके से निम्न आरोपीगण को पुलिस हिरासत में लिया गया-:
(1)नरेन्द्र यादव, पिता रमेश यादव, उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम कुरूद, थाना जामुल, जिला दुर्ग
(2)मोहम्मद इंतजार, पिता मोहम्मद अयुर, उम्र 35 वर्ष, मूल निवासी मुजफ्फरनगर (उ.प्र.), वर्तमान निवासी भिलाई, थाना जामुल, जिला दुर्ग
(3)राज अंसारी, पिता कहियाद अंसारी, उम्र 20 वर्ष, निवासी जामुल, जिला दुर्ग
(4)राज राजपूत पिता मनोज कुमार राजुपत जाति लोधी उम्र 21 साल ग्राम कातलबोड थाना नांदघाट जिला बेमेतरा (छ०ग०)
(5) विधि से संघर्षरत बालक
पूछताछ में आरोपी मोहम्मद इंतजार ने बताया कि मवेशियों की खरीद-फरोख्त का कार्य करता है तथा अन्य आरोपी सहयोगी हैं। सभी मवेशियों को महाराष्ट्र ले जाकर बेचने की योजना थी।
आरोपियों के संयुक्त कब्जे से:
11 नग मवेशी (कीमत ₹2,05,000/-)
पिकअप वाहन CG 07 CT 8649 (कीमत ₹8,00,000/-)
पिकअप वाहन CG 04 MQ 0907 (कीमत ₹5,00,000/-)
04 नग मोबाइल (कीमत ₹31,000/-)
कुल जुमला कीमत : ₹15,36,000/-
को समक्ष गवाहों के विधिवत जप्त किया गया।आरोपियों द्वारा मवेशियों के साथ क्रूरता पूर्ण व्यवहार एवं अवैध परिवहन करने पर छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, 2004 की धारा 4, 6, 10,
पशु के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 11 मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 66/192, 3/181 के तहत अपराध क्र. 31/2026 और 32/2026 पंजीबद्ध कर विधिवत कार्यवाही कर आरोपियों को गिरफ्तार व विधि से संघर्षरत बालक को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। बालिक आरोपियों को माननीय कोर्ट में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। दोनों प्रकरणो में विवेचना कार्यवाही जारी है।