किशोर कुमार छत्तीसगढ़ स्टेट रिपोर्टर इंडियन टीवी न्यूज नेशनल
बिलासपुर।
रायगढ़ में कथित ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा रैकेट संचालित करने के आरोपित शेख मोहम्मद शहबाज को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर की थी।
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव सचदेवा की अवकाशकालीन खंडपीठ ने याचिका पर विचार करते हुए शहबाज को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
इससे पहले हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद शहबाज ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब निर्धारित शर्तों के पालन के साथ उन्हें अंतरिम राहत मिल गई है।
गौरतलब है कि रायगढ़ में कथित ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा रैकेट को लेकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और जांच जारी है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई अंतरिम जमानत का अर्थ आरोपों से बरी होना नहीं है, बल्कि मामले की सुनवाई पूरी होने तक निर्धारित शर्तों के साथ अस्थायी राहत प्रदान करना है।