बालोद: ढाबे में शराब पीने-पिलाने की व्यवस्था, संचालक पर आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज
बालोद, 19 अक्टूबर 2026। बालोद जिले के गुण्डरदेही में पुलिस ने ढाबे में शराब पीने-पिलाने की सुविधा उपलब्ध कराने के आरोप में संचालक के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके से करीब 80 एमएल देशी प्लेन शराब, एक डिस्पोजल गिलास और पानी का पाउच जब्त किया। वहीं, यातायात नियमों के उल्लंघन पर 15 प्रकरण दर्ज कर कुल 4,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
पुलिस के अनुसार, 18 अक्टूबर 2026 को मुखबिर से सूचना मिली कि पंकज गुप्ता अपने पंकज ढाबा, गुण्डरदेही में लोगों को शराब पीने-पिलाने की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी।
कार्रवाई के दौरान पंकज गुप्ता (41 वर्ष), पिता विनोद गुप्ता, निवासी वार्ड क्रमांक 1, बघमरा, थाना गुण्डरदेही, जिला बालोद के कब्जे से रोमियो देशी प्लेन शराब की शीशी में करीब 80 एमएल शराब, जिसकी कीमत लगभग 40 रुपये बताई गई है, एक डिस्पोजल गिलास और पानी का पाउच जब्त किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 36(सी) आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की।
यातायात नियम तोड़ने वालों पर भी कार्रवाई
इसी दिन गुण्डरदेही पुलिस ने नो-पार्किंग और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 15 प्रकरणों में कुल 4,500 रुपये का जुर्माना लगाया। पुलिस ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने और वाहन निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़े करने की अपील की।
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक किरण गंगाराम चव्हाण के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत गवर्ना एवं एसडीओपी गुण्डरदेही श्रुति सिंह के पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी निरीक्षक रविशंकर पाण्डेय के नेतृत्व में की गई। कार्रवाई में उपनिरीक्षक पी.आर. साहू और आरक्षक पंकज तारम का विशेष योगदान रहा।




