दिल्ली में इंटरनेट निलंबन पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी
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दिल्ली में इंटरनेट निलंबन पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी
दिल्ली: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 9 अक्टूबर के आदेश का उल्लंघन करने पर बिना शर्त और स्पष्ट माफी मांगी है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने अदालत को बताया कि इंटरनेट सेवाओं को 9 अक्टूबर रात 10 बजे से 10 अक्टूबर रात 10 बजे तक रायसीना हिल्स के करीब 4 किलोमीटर के दायरे में निलंबित किया गया था। सरकार ने यह कार्रवाई सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और शांति कायम रखने की आवश्यकता के कारण की और उल्लंघन जानबूझकर नहीं होने की बात कही।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अवमानना नोटिस जारी किया था। सरकार के हलफनामे में यह भी कहा गया कि दिल्ली पुलिस की ओर से इंटरनेट निलंबन का अनुरोध किया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार को संरक्षित किया गया है, लेकिन इन अधिकारों पर उचित और वैध प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय सरकार की माफी स्वीकार करने या आगे की कार्यवाही पर निर्भर करेगा।
पत्रकार हरिओम कुमार बाँठा से Patrakar Hariom Kumar Bantha Se / Ghazipur Uttar Pradesh
