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सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक एवं असंवैधानिक टिप्पणी करने वाले असामाजिक तत्व के विरुद्ध की गई वैधानिक कार्यवाही

जिला दंडाधिकारी राजगढ़ के द्वारा धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत सोशल साइट्स पर आपत्तिजनक संदेश (मैसेज) संबंधी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने संबंधी प्रतिबंधात्मक आदेश दिनांक 02/06/2023 को जारी किया गया था।

इस आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति फेसबुक, व्हाट्सएप, टि्वटर, इंस्टाग्राम एवं इंटरनेट साइटस पर आपत्तिजनक सामग्री नहीं डाल सकता और ना ही उस पर कमेंट, फॉलो, फॉलो आदि कर सकता है।
आज दिनांक 12/08/2023 को थाना कुरावर निवासी एक असामाजिक तत्व द्वारा इस आदेश का उल्लंघन किया गया जिसके लिए कार्यवाही हेतु आवेदन प्राप्त हुआ उक्त आदेश के पालन में थाना कुरावर के आरोपी व्यक्ति के विरुद्ध धारा 188 भादवि के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई एवं बाउंड और की कार्यवाही भी की जाना प्रस्तावित है
राजगढ़ पुलिस द्वारा सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार निगरानी की जा रही है। साथ ही अपील की जाती है कि कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति, किसी भी समाज, किसी भी धर्म के विरुद्ध आपत्तिजनक एवं भ्रामक टिप्पणी न करें।

राम दयाल लोधा
इंडियन टीवी रिपोर्टर खिलचीपुर

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