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केन-बेतवा लिंक परियोजना में विस्थापित हो रहे ग्रामीणों को सरकार ने दी खुश-खबरी

जितेंद्र निगम ब्यूरो इंडियन टीवी न्यूज़

बिजावर। सरकार की सर्वाधिक महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक केन-बेतवा लिंक परियोजना में बिजावर विधानसभा के कुछ गांव प्रभावित होने वाले हैं जिसको लेकर यहां के रहवासी बेहद चिंतित थे। पिछले कुछ समय से इन लोगों द्वारा विस्थापन के बदले उन्हें विशेष पैकेज दिलाने की मांग की जा रही थी। पिछले दिनों इन लोगों ने क्षेत्रीय विधायक राजेश शुक्ला बबलू से भी इस संबंध में बात की जिसके बाद विधायक ने उनकी मांग को जायज मानते हुए इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा की थी। विधायक द्वारा किए गए सार्थक प्रयासों के चलते प्रदेश सरकार ने विस्थापित हो रहे गांवों के रहवासियों के लिए विशेष पुनर्वास पैकेज स्वीकृत कर लिया है। शनिवार को कैबिनेट की बैठक में इस मांग को स्वीकृति दे दी गई है जिसके बाद से विस्थापित हो रहे गांवों में खुशी की लहर है। वहीं विधायक राजेश शुक्ला बबलू ने इन सभी ग्रामीणों की ओर से सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का आभार प्रकट किया है।
विशेष पैकेज के तहत मिलेगा यह लाभ
विधायक राजेश शुक्ला बबलू ने बताया है कि कैबिनेट में केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित हो रहे गांवों के लिए जो विशेष पैकेज स्वीकृत किया गया है उससे ग्रामीणों को विभिन्न लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि विशेष पैकेज के तहत विस्थापित होने वाले प्रत्येक ग्रामीण को प्रतिस्थापन एवं पुनर्वासन का लाभ मिलेगा। हर परिवार को 50 वर्गमीटर का सुविकसित (बिजली पानी, रोड की मूलभूत सुविधा सहित) भू-खंड दिया जाएगा। जीवन निर्वाह अनुदान के तहत 12 माह तक 3 हजार रुपए प्रतिमाह की दर से राशि दी जाएगी। जो ग्रामीण पशु पालन करते हैं उन्हें पशुवाड़ा के लिए 25 हजार रुपए दिए जाएंगे विस्थापित परिवार को 50 हजार रुपए का अनुदान देय होगा। विधायक ने बताया कि इस पैकेज की सबसे खास बात यह है कि इसके तहत विस्थापित हो रहे ग्रामीण को कम से कम 12 लाख 50 हजार रुपए तो मिलेंगे ही। इस पैकेज को कैबिनेट में स्वीकृति मिलने के बाद विस्थापित होने जा रहे सभी गांव के लोगों में खुशी की लहर है, उन्होंने मुख्यमंत्री सहित क्षेत्रीय विधायक का आभार जताया है।
विशेष पुनर्वास पैकेज का इस तरह होगा क्रियान्वयन
विधायक श्री शुक्ला ने बताया कि मंत्रि-परिषद द्वारा केन-बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत डूब प्रभावित ग्रामों की भूमि को सहमति से क्रय करने और प्रभावित परिवारों की इच्छा एवं सुविधा से पुनर्वास करने के उद्देश्य से विशेष पुनर्वास पैकेज देने का निर्णय लिया गया है। डूब क्षेत्र में क्रय अथवा अर्जित की जाने वाले भूमि के लिए प्रति हेक्टेयर कलेक्टर गाईडलाईन की दर से निर्धारित मूल्य और राशि की 100 प्रतिशत सोलेशियम राशि अथवा प्रति हेक्टेयर 12 लाख 50 हजार रूपये की दर से एकमुश्त राशि,जो भी अधिक हो, देय होगी। इसके अतिरिक्त विस्थापित हो रहे प्रत्येक परिवार को कम से कम 12 लाख 50 हजार रूपये विशेष अनुदान के रूप में देय होगा।

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