बिना मान्यता संचालित विद्यालय पर एक लाख का जुर्माना
आजमगढ़। मेंहनगर में बिना मान्यता के विद्यालय का संचालन किया जा रहा था। जिसे लेकर खण्ड शिक्षा अधिकारी मेंहनगर द्वारा कई बार नोटिस जारी किया गया लेकिन जवाब नहीं दिया गया। बीएसए ने बिना मान्यता के संचालित विद्यालय के संचालक पर एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है। साथ ही 15 दिन में जमा न करने पर भू-राजस्व की भांति वसूली करने की चेतावनी दी है।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समीर द्वारा एक पत्र जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि खण्ड शिक्षा अधिकारी मेंहनगर द्वारा बताया गया कि जयनगर रोड मेंहनगर में अमान्य विद्यालय है। इसे बंद करने के लिए संस्था संचालक को निर्देशित किया गया था। लेकिन खण्ड शिक्षा अधिकारी मेंहनगर द्वारा बताया गया कि उच्चाधिकारियों के निर्देश के बावजूद भी बिना मान्यता के विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। बीएसए ने एक लाख का अर्थदंड लगाया है। साथ ही अमान्य विद्यालय को तत्काल बंद करने के लिए निर्देश दिए। चेतावनी दी है कि यदि 15 दिन के अंदर लगाए गए अर्थदण्ड को जमा कर संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया तो भू-राजस्व की भांति वसूली कराई जाएगी।
बार-बार नोटिस जारी होने के बाद भी विद्यालय संचालक ने जवाब नहीं दिया तो बीएसए के निर्देश पर एक लाख का जुर्माना लगाया गया है। मान्यता को लेकर मामले की अभी सुनवाई होनी है। यदि जांच में विद्यालय की मान्यता पाई जाती है तो जुर्माने को रद्द भी किया जा सकता है। यदि साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुए तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
ज़ियाउल हसन अंसारी, मण्डल ब्यूरो
वाराणसी आजमगढ़ मण्डल