राजगढ़ ब्यूरो चीफ संतोष गोस्वामी
राजगढ 22 अक्टूबर, 2024 अनुविभागीय (राजस्व) अधिकारी ब्यावरा गीतांजली शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुभाग ब्यावरा की तहसील ब्यावरा/सुठालिया के सम्पूर्ण नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित मापदण्ड अनुसार बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र/डीजे के अनियंत्रित प्रयोग को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही जन साधारण के स्वास्थ्य को सुरक्षार्थ व्यापक लोक हित में सुनिश्चित पालन हेतु तत्काल प्रभावशील किया गया है। यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है।