खबर सहारनपुर से
न्यायालय समाचार
थाना कुतुबशेर प्रभारी हदय नारायण सिंह के कुशल निर्देशन में कांस्टेबल एवम पेरोकार तोताराम की रही जबरदस्त पेरवी
एसएसपी रोहित सिंह सजवान एवम एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक अब माननीय न्यायालयो मे भी चल रहे है,और अधिक सख्त
चरस कारोबारी फिरोजखान को हुई 3 वर्ष कारावास की सजा तथा लगा 30 हजार रूपए का अर्थदंड
अभियुक्त को सजा दिलाने में एडीजीसी एवम विवेचक उपनिरीक्षक रामनिवास शर्मा का भी रहा महत्वपूर्ण योगदान
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान एवम पुलिस अधीक्षक नगर अभिमन्यु मांगलिक अब माननीय न्यायालयो मे भी हुए और अधिक सख्त,अपराधियों को हो रही है,धड़ाधड़ सजा।सन 2020 मे एक चरस कारोबारी फिरोजखान से थाना कुतुबशेर पुलिस को चैकिंग के दौरान मिली थी 260 ग्राम अवैध चरस।जिस मामले में उक्त नशा तस्कर को हुई 3 वर्ष कारावास की सजा तथा लगा 30 हजार रुपए का जुर्माना।आपको बता दें,कि सन 2020 में थाना कुतुबशेर के सब इंस्पेक्टर सहंसरपाल सिंह ने एक चरस कारोबारी फिरोजखान पुत्र इमरान निवासी हबीबगढ थाना कुतुबशेर को चैकिंग के दौरान 260 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया था।इस मामले में पुलिस ने अभियुक्त फिरोजखान के विरुद्ध दिनांक 13-2-2020 को थाना कुतुबशेर में आईपीसी की धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में एक मुकदमा पंजीकृत करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफतार कर जेल भेज दिया गया था।लगभग 4 साल लगातार चले इस मामले में माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 द्वारा अभियुक्त फिरोजखान को एनडीपीएस एक्ट 8/20 में दोषी मानते हुए कल देर शाम सुनाई गई 3 वर्ष कारावास की सजा,तथा लगाया 30 हजार रूपए का अर्थदंड।अभियुक्त को सजा दिलाने में जहां थाना कुतुबशेर के कुशल निर्देशन में कांस्टेबल व पेरोकार तोताराम की जबरदस्त पेरवी रही,तो वही एडीजीसी व विवेचक एवम उपनिरीक्षक रामनिवास शर्मा का भी रहा महत्वपूर्ण योगदान।जबकि इस मामले में माॅनेरटिंग सैल की पेरवी भी सराहनीय योग्य रही
रिपोर्ट रमेश सैनी सहारनपुर इंडियन टीवी न्यूज़