क्या हुआ सस्ता महंगा? जानें, जीएसटी काउंसिल के बड़े फैसले

क्या हुआ सस्ता महंगा? जानें, जीएसटी काउंसिल के बड़े फैसले :- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने फोर्टिफाइड चावल पर टैक्स की दर घटाकर पांच प्रतिशत कर दी है। फोर्टिफाइड राइस का पीडीएस में वितरण किया जाता है। फोर्टिफाइड राइस कर्नेल पर जीएसटी 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है।जीन थेरेपी को अब जीएसटी से छूट दी गई है। इस पर पर GST पूरी तरह से खत्म करने का फैसला किया गया है। साथ ही जीएसटी काउंसिल ने पहले से प्री-पैकेज्ड और लेबल वाली वस्तुओं की परिभाषा में संशोधन की सिफारिश की है। वित्त मंत्री ने कहा कि दरों को युक्तिसंगत बनाने पर गठित मंत्रिसमूह ने अभी तक अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया है, इसलिए फैसले को स्थगित कर दिया गया,बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा उधारकर्ताओं पर लगाए गए दंडात्मक शुल्क पर कोई जीएसटी देय नहीं होगा। काली मिर्च और किशमिश पर स्थिति साफ कर दी गई है। अगर कोई किसान इसे बेचता है तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।जीएसटी काउंसिल ने 50% से अधिक फ्लाई ऐश कंटेट वाले ऑटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट (AAC) ब्लॉक्स पर 12% जीएसटी लगाने पर अपनी स्थिति स्पष्ट की वित्त मंत्री ने कहा कि छोटी कंपनियों को रजिस्ट्रेशन में बहुत दिक्कत होती है। इसके लिए एक कॉन्सेप्ट नोट तैयार किया गया है। इससे नया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आएगा। इसके लिए कानून में बदलाव की जरूरत होगी। इस नोट को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इससे छोटी कंपनियों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसान होगी,वित्त मंत्री ने कहा कि 2,000 रुपये के कार्ड पेमेंट पर एग्रीगेटर को राहत दी गई है। लेकिन पेमेंट गेटवे को इसका फायदा नहीं मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि 2,000 रुपये से कम के ट्रांजैक्शन को संभालने वाले पेमेंट एग्रीगेटर छूट के लिए एलिजिबल हैं।जीएसटी काउंसिल विमान टर्बाइन ईंधन (ATF) को जीएसटी के दायरे में लाने पर सहमत नहीं बनी। वित्त मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा हुई लेकिन राज्य इसके लिए तैयार नहीं थे क्योंकि वे इसे फ्यूल बास्केट का हिस्सा मानते हैं। वे एटीएफ पर GoM के गठन पर भी सहमत नहीं हुए।जीएसटी परिषद ने बीमा प्रीमियम पर कर में कटौती का फैसला टाल दिया है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा की टिप्पणियों सहित कई सुझावों का इंतजार है। इस पर GoM को और समय की आवश्यकता है। पहले जीओएम इसे फाइनल करेगा और उसके बाद ही यह जीएसटी काउंसिल में आएगा। यह केवल रेट को कम करने का सवाल नहीं है, इस पर डिटेल से विचार करने की जरूरत है।फूड डिलीवरी ऐप पर जीएसटी को टाल दिया गया, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। जीएसटी परिषद ने स्विगी और जोमैटो जैसे फूड एग्रीगेटर के लिए टैक्स रेट पर फैसला टाल दिया गया। सीतारमण ने कहा कि मीटिंग में इस बात पर भी चर्चा हुई कि डिलीवरी चार्ज और खाने पर अलग से जीएसटी लगाया जाना चाहिए या नहीं।सॉल्टेड पॉपकॉर्न पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा लेकिन कैरामेलाइज्ड पॉपकॉर्न पर इसका रेट अलग होगा। सॉल्टेड, कैरामेलाइज्ड और प्लेन पॉपकॉर्न को कई जगहों पर नमकीन के रूप में बेचा जा रहा है। कैरामेलाइज्ड पॉपकॉर्न में शुगर होती है, इसलिए टैक्स रेट अलग होता है।आशुतोष मिश्रा इंडियन टीवी न्यूज़~

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