संयुक्त दल ने उप नगर ग्वालियर के विभिन्न बाजारों की दुकानों का किया औचक निरीक्षण
जिले में चायनीज मांझा का निर्माण, भण्डारण व विक्रय पूर्णत: है प्रतिबंधित
ग्वालियर 10 जनवरी 2025/ जिले में मानव जीवन के लिये हानिकारक नाइलॉन, चीनी और कपास के साथ लोपित कर चायनीज मांझा के निर्माण, भण्डारण व विक्रय पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा पूर्णत: प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर श्रीमती चौहान ने इस आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश सभी एसडीएम, पुलिस व नगर निगम के अधिकारियों को दिए हैं। इस कड़ी में एसडीएम ग्वालियर सिटी श्री अतुल सिंह के नेतृत्व में गई राजस्व, पुलिस व नगर निगम की संयुक्त टीम ने शुक्रवार को उपनगर ग्वालियर के विभिन्न बाजारों में पतंग व मांझे की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एक दुकान पर प्रतिबंधित मांझा पाए जाने पर दुकान मालिक के खिलाफ पुलिस थाना ग्वालियर में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
एसडीएम श्री अतुल सिंह ने बताया कि संयुक्त टीम द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान उप नगर ग्वालियर में लोहामंडी रोड़ पर स्थित बंटी उर्फ हरप्रसाद की पतंग दुकान पर प्रतिबंधित मांझा पाया गया। इस दुकान पर चार बंडल बड़े व सात लच्छी मांझा बेचने के लिये रखे हुए मिले। जाँच में पता चला कि इन बंडल पर अंग्रेजी में “नॉट यूज काईट फ्लाइंग” स्पष्टत: लिखा था। इसके बाबजूद दुकानदार द्वारा यह प्रतिबंधित मांझा बेचने के लिये रखा गया था। इस प्रकार दुकानदार द्वारा जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेश का स्पष्ट उल्लंघन किया जा रहा था। इस अनियमितता पर दुकानदार के खिलाफ पुलिस थाना ग्वालियर में एफआईआर दर्ज करा दी गई है।
संयुक्त टीम द्वारा शुक्रवार को हजीरा, किलागेट, लोहामंडी व फूलबाग रोड़ सहित उपनगर ग्वालियर के अन्य बाजारों में पतंग व मांझे की दुकानों का बारीकी से निरीक्षण किया गया। कलेक्टर श्रीमती चौहान ने यह कार्रवाई लगातार जारी रखने के निर्देश दिए हैं।
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