शहर में एक चौकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शिक्षामित्र की हत्या के 6 साल पुराने मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मृतक की पत्नी बबीता रानी उसके प्रेमी पप्पू और एक अन्य आरोपी रवि कुमार उर्फ मिंटू को उम्रकैद की सजा सुनाई है, साथ ही तीनों पर 14-14 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला हसनपुर क्षेत्र की जयटोली गांव का है,जहां 29 अक्टूबर 2018 की रात करीब 11:00 बजे शिक्षामित्र प्रेम कुमार कश्यप का शव उनके घर में फंदे से लटका मिला था,शुरुआत में पत्नी बबीता रानी ने इसे आत्महत्या का मामला बताया और अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर दी हालांकि पुलिस को शक होने पर कराए गए पोस्टमार्टम में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई। मृतक के बड़े भाई चंद्रपाल सिंह की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की जांच में पता चला की बबीता रानी अपने प्रेमी पप्पू के साथ मिलकर अपने पति को रास्ते से हटाना चाहती थी। पूछताछ में सभी आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया चौथे आरोपी वीरपाल की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई, एडीजे प्रथम शाकिर हसन की अदालत में चल रहे इस मामले में अपर जिला शासकीय अधिवक्ता रविंद्र गर्ग ने पैरवी की, बुधवार को हुई आखिरी सुनवाई में साक्ष्य और सबूत के आधार पर तीनों को दोषी कर देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई, फिलहाल जमानत पर बाहर चल रहे तीनों दोषियों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।