खबर सहारनपुर मंडल से
प्रेस नोट-
नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 वर्ष कठोर कारावास तथा अर्थदण्ड की कराई गई सजा, मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी के तहत माननीय न्यायालय ने सुनाई सज़ा।
अवगत कराना है कि दिनांक 26.07.2018 को वादी द्वारा लिखित तहरीर देकर थाना कोतवाली नगर पुलिस को अवगत कराया गया कि अभियुक्त अरूण उर्फ सरदार पुत्र कर्मवीर निवासी खेड़ा पट्टी ग्राम सूजडु थाना कोतवाली नगर,मुजफ्फरनगर द्वारा उनकी नाबालिग पुत्री का अपहरण कर दुष्कर्म करने की घटना कारित की गयी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 868/2018 धारा 363,366,376(3) भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियुक्त अरूण उर्फ सरदार उपरोक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 09.08.2018 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।
नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध में पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर श्री अभिषेक सिंह के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी श्री राजू कुमार साव व थानाध्यक्ष कोतवाली नगर श्री अक्षय शर्मा के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया। विशेष लोक अभियोजक श्री विक्रान्त राठी एवं श्री दीपक गौतम तथा पैरोकार का0 बलराम द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप आज दिनांक 20.02.2025 को माननीय न्यायालय विशेष पोक्सो कोर्ट, मुजफ्फरनगर द्वारा आरोपी अरुण उर्फ सरदार उपरोक्त को धारा 363,366,376(3) भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष कठोर कारावास तथा 15,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
मुजफ्फरनगर पुलिस की कार्यवाही तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से जघन्य अपराध कारित करने वाले उक्त आरोपी को सज़ा दिलाये जाने पर आमजन द्वारा मुजफ्फरनगर पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी तथा आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और मज़बूत हुआ है।
रिपोर्टर रमेंश सैनी सहारनपुर इंडियन टीवी न्यूज़