रतलाम संवाददाता पुष्पेन्द्र सिंह सोनगरा
स्कूलों के नये शैक्षणिक सत्र शुरू होने है। इसे देखते हुए कलेक्टर एंव जिला दंडाधिकारी ने जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया। कलेक्टर राजेश बाथम ने आदेश जारी कर सीबीएसई संबंधित स्कूलो, माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित स्कूलो, एनसीईआरटी, एससीईआरटी संबंधित किताबों के साथ अन्य प्रकाशकों की अधिक मूल्य की किताबें एवं अन्य सामग्री क्रय करने के बाध्य नहीं कर सकते है।
उल्लंघन करने पर कार्यवाही होगी, प्रतिबंधात्मक आदेश का यदि कोई शैक्षणिक संस्था, उल्लंघन करती है तो उसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी माना जाएगा। विधिवत कार्रवाई की जाएगी।
तीन सत्र तक यूनिफार्म में परिवर्तन नहीं हो सभी निजी स्कूलों को तय करने के लिए कहा गया है, कि निजी निजी प्रकाशक, विक्रेता स्कूल परिसर के भीतर या अन्य माध्यम से विद्यालय में प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। कोई भी स्कूल अधिकतम दो से अधिक यूनिफार्म निर्धारित नहीं कर सकेंगे। यह भी तय किया जाए की स्कूल यूनिफार्म का निर्धारण इस इस प्रकार किया जाएगा कि कम से कम तीन सत्र तक उसमें परिवर्तन नहीं हो टाई बेल्ट ब्लेजर, अभिभावकों को वेशभूषा क्रय करने के लिए भी बाध्य नहीं कर करेंगे।