
(मौके पर अस्पताल बंद मिलने पर हुई कार्यवाही)
ग्वालियर – मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव ने बताया कि म.प्र. उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनायें (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 तथा नियम 1997 के अंतर्गत पंजीकृत निजी चिकित्सालयों के बेड संख्या एवं अन्य व्यवस्थाओं के भौतिक सत्यापन हेतु अभियान चलाया जा रहा है इसी तारतम्य में निम्न नर्सिंग होमो का निरीक्षण कराया गया निरीक्षण के दौरान निम्न नर्सिंग होम बंद मिले।
1- परख हॉस्पिटल ग्राम बरुआ नूराबाद ग्वालियर ।
2-शिवम हॉस्पिटल रन वाय सोमानी चैरिटेबल ट्रस्ट सिकरौंदा बडोरी झांसी रोड ग्वालियर ।
3- श्री वेंकटेश्वर हॉस्पिटल रनवे हनुमान सिंह स्मृति शिक्षा परिसर एवं जन कल्याण समिति आगरा झांसी वाईपास मुरार ग्वालियर ।
में अनियमतिता मिलने पर 12 नर्सिंग होम/अस्पतालों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
उक्त स्थिति को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव ने गंम्भीरता से लिया एवं नर्सिंग होम एक्ट के तहत उक्त तीनों नर्सिंग होम का पंजीयन निरस्त किया गया।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ग्वालियर डॉक्टर सचिन श्रीवास्तव ने कहा कि उक्त निरीक्षण की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ।
रिपोर्ट गजेन्द्र सिंह यादव सीनियर जर्नलिस्ट