मैनुअल स्केवैंजर्स अधिनियम,

ब्यूरो चीफ सुंदरलाल जिला सोलन,

मैनुअल स्केवैंजर्स अधिनियम, 2013 के अंतर्गत गठित ज़िला स्तरीय सतर्कता  सर्वेक्षण समिति की बैठक आज यहां अतिरिक्त उपायुक्त सोलन राहुल जैन की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। जन-जन का सम्मान बनाए रखने के उद्देश्य से हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 पारित किया गया।

उन्होंने कहा कि इस अधिनियम के अंतर्गत हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के लिए स्वच्छता के दृष्टिगत सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध करवाना आवश्यक है ताकि उनका जीवन सुरक्षित रह सके।

राहुल जैन ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सोलन ज़िला में कोई भी शौचालय अस्वच्छ न रहे। उन्होंने निर्देश दिए कि मल नालियों व मलाशयों की साफ-सफाई के कार्य के समय मशीनों का उपयोग किया जाना सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि नगर निगम सोलन, सभी नगर परिषद, नगर पंचायत यह सुनिश्चित बनाएं कि इस अधिनियम के नियमों का पूर्ण पालन हो। उन्होंने सफाई कर्मचारियों को वर्ष में दो बार यूनिफॉर्म देने के निर्देश भी दिए।

ज़िला कल्याण अधिकारी सोलन गावा सिंह नेगी ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।

इस अवसर पर नगर निगम सोलन की महापौर उषा शर्मा, नगर निगम सोलन की संयुक्त आयुक्त बिमला कश्यप, ज़िला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शालिनी शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बद्दी अशोक वर्मा, पुलिस उपाधीक्षक सोलन अनिल धौल्टा, ज़िला पंचायत अधिकारी जोगिन्द्र राणा, ज़िला न्यायवादी संजय पंडित, ज़िला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. पदम देव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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